पंचायत और निकाय चुनाव का काउंटडाउन जारी, राज्य में इस महीने कभी भी लग सकता है आचार संहिता

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पंचायत और निकाय चुनाव का काउंटडाउन जारी, राज्य में इस महीने कभी भी लग सकता है आचार संहिता

पंचायत और निकाय चुनाव का काउंटडाउन जारी, राज्य में इस महीने कभी भी लग सकता है आचार संहिता

गाइडलाइन के मुताबिक, कलेक्टर की अनुमति के बिना अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश नही होगी स्वीकृत

आचार संहिता लागू होते ही शासकीय कर्मचारियों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों पर भी कई तरह के प्रतिबंध होगा लागू



रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का चुनावी बिगुल बजने वाला है। पंचायत और निकाय चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। आचार संहिता लागू होते ही कई तरह के प्रतिबंध शासकीय कर्मचारियों पर लग जाएंगे। वहीं मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों पर भी आचार संहिता का निर्देश लागू होगा। 30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण होगा और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग 31 दिसंबर को चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगा। यदि 31 दिसंबर को घोषणा नहीं होती, तो चुनाव महीना भर के लिए टलने संभावना है, क्योंकि 1 जनवरी से नई मतदाता सूची पर काम शुरू हो जाएगा। लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग को इससे पहले चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करना होगा।

आचार संहिता में क्या कुछ प्रतिबंध शासकीय कर्मचारियों के लिए होगा, किन नियमों का पालन मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को करना होगा ? इन तमाम मुद्दों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अलग-अलग बिंदुओं पर आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

बता दें कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा जारी 14 पेज की गाइडलाइन में चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू करने का उल्लेख किया गया है। इसके तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक, कलेक्टर की अनुमति के बिना अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नहीं होगा और चुनाव की घोषणा के साथ ही नियुक्ति और पोस्टिंग पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। चुनाव के दौरान सरकार के मंत्री कोई नई घोषणाएं नहीं कर सकेंगे और न ही भूमिपूजन या उद्घाटन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे।

इसके साथ ही मंत्रियों के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यदि मंत्री निजी दौरे पर हैं या प्राइवेट स्थान पर गए हैं, तो उनकी सुरक्षा में कोई अतिरिक्त फोर्स नहीं लगाई जाएगी। उन्हें जो सुरक्षा दी गई है, उसी में यात्रा करनी होगी। इसके साथ ही रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में मंत्री केवल सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को बुला सकते हैं, लेकिन किसी निजी स्थान पर उनसे मिलना मना होगा।











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