देश में पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने अब एंटी पेपर लीक कानून किया लागू

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देश में पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने अब एंटी पेपर लीक कानून किया लागू

देश में पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने अब एंटी पेपर लीक कानून किया लागू

कानून में 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान



एजेंसी:-

नई दिल्ली : देश में पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने अब एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। मोदी सरकार ने बीते शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम दिया गया है।



 सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कानून फरवरी 2024 में संसद से पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुकी हैं।

इन परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर होगी सजा

कानून लागू होने के बाद यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं इसके दायरे में होंगी। मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा (NEET) पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। दरअसल 5 मई को हुए नीट के एग्जाम में सभी को चौंकाते हुए एक यो दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया है। वहीं यूजीसी नेट में पेपर लीक होने के बाद भी काफी विवाद हुआ। कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के बाद शुक्रवार को सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है।

 NET और NEET की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद देश में जमकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में NTA ने CSIR-UGC-NET की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। NTA का कहना है कि संसाधनों की कमी के चलते ऐसा किया गया है। यह परीक्षा 25 जून से 27 जून के बीच होने वाली थी। अगली तारीख का एलान NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा।

अब गैंग पकड़ाई तो एक करोड़ का जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति या समूह मिलकर पूरी योजना के साथ पेपर लीक करता है तो 5-10 साल की सजा और कम से कम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्थान से वसूलने का नियम है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद पर काबिज कोई अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकता।


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