छत्तीसगढ़ सड़क दुर्घटना में घायल होने पर इलाज के लिए मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए, साय सरकार ने जारी किए आदेश

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छत्तीसगढ़ सड़क दुर्घटना में घायल होने पर इलाज के लिए मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए, साय सरकार ने जारी किए आदेश

छत्तीसगढ़ सड़क दुर्घटना में घायल होने पर इलाज के लिए मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए, साय सरकार ने जारी किए आदेश

सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि किसी भी घायल को समय पर मिले इलाज, आर्थिक तंगी के कारण न जाये जान

इलाज की राशि अस्पताल को सीधे सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी




रायपुर। सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया है। अब प्रदेश में किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को घटना के बाद पहले 7 दिनों तक सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अनिवार्य रूप से कैशलेस (नगदी रहित) इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह फैसला पैसे के अभाव में किसी भी घायल की जान न जाए, इस नेक उद्देश्य से प्रेरित है। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जीवनरक्षक पहल है।

इस नई व्यवस्था के तहत, सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद पहले सात दिनों तक डेढ़ लाख रुपये (₹1,50,000) तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा न केवल छत्तीसगढ़ के भीतर बल्कि राज्य के बाहर के अस्पतालों में भी लागू होगी।

अक्सर देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है, लेकिन पैसे की कमी या भुगतान प्रक्रियाओं में देरी के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिससे कई बार अनमोल जानें चली जाती हैं। सरकार का यह कदम “गोल्डन आवर” में पीड़ितों को बिना किसी वित्तीय बाधा के सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगा।छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जीवनरक्षक पहल होगा।

यह निर्णय न केवल घायलों की जान बचाने में सहायक होगा, बल्कि उनके परिवारों को भी अप्रत्याशित वित्तीय बोझ से बड़ी राहत प्रदान करेगा। राज्य सरकार की यह पहल सड़क सुरक्षा और नागरिक कल्याण के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सड़क सुरक्षा के लिए पीएचक्यू मे गठित अंतरविभागीय लीड एजेंसी मे सभी कलेक्टर,पुलिस अधीक्षकों को यह पत्र जारी किया है। भारत सरकार के राजपत्र में ,5 मई को प्रकाशित नगदी रहित उपचार स्कीम 2025 अधिसूचना के हवाले से राज्य एजेंसी ने यह आदेश जारी किया है। यह कैश लेस इलाज, दुर्घटना के बाद पहले 7 दिन तक 1.50 लाख रूपए तक हो सकेगा। बता दें कि सरकार की इस पहल से पैसे के अभाव में घायलों की मौत नही होगी।

गौरतलब हो कि हर साल सड़क हादसे के बाद वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से हजारों लोग जान गंवा देते हैं। कभी अस्पताल एडवांस की मांग करता है, तो कभी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाने की शर्त आड़े आ जाती है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा।

भारत सरकार ने 5 मई 2025 से ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025’ की शुरुआत की है, जो सड़क हादसों के शिकार लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनेगी। इस स्कीम के तहत घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। वह भी बिना किसी कागजी झंझट, एडवांस या इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के।

सरकार देशभर के चुनिंदा सरकारी और निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ेगी, जिससे हादसे के तुरंत बाद इलाज शुरू हो सके और अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सके। इसके बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है। आइए जानते हैं कि इस स्कीम से लोगों को कितना फायदा मिलेगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई सड़क हादसा मोटर वाहन की वजह से होता है, तो उसमें घायल व्यक्ति का इलाज इस स्कीम के तहत किया जाएगा। इसके तहत घायल का कैशलेस इलाज किया जाएगा, चाहे उसके साथ हादसा किसी भी सड़क पर हुआ है। इसके लिए घायल को किसी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सरकार और अस्पताल आपस में हिसाब करेंगे।

सरकार के इस स्कीम का नाम 2025 कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम है। इसके तहत हर तरह के सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का 1.5 लाख रुपये तक का इलाज करवाया जाएगा। इस स्कीम के तहत इलाज केवल 7 दिनों के लिए होगा। इसका यह मतलब है कि अगर आपको हादसे के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया, तो पहले 7 दिनों तक का इलाज फ्री में किया जाएगा।

सड़क हादसे में घायलों का इलाज उन अस्पतालों में किया जाएगा, जिन्हें सरकार ने चुने हैं। अगर आप किसी और अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ स्टेबलाइज़ेशन ही इस स्कीम के तहत होगा और वो भी कुछ खास गाइडलाइन के हिसाब से होगा।

क्या फायदा होगा?

इस स्कीम के शुरू होने के बाद हादसे के बाद घायल को इलाज को लेकर होने वाले पैसे की टेंशन नहीं होगी। इसके तहत अब 1.5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में मिलेगा।

हादसे के तुरंत बाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद शुरू के 7 दिन तक का इलाज फ्री में किया जाएगा, जो इमरजेंसी में बहुत काम आएगा।

सरकार के चुने यानी डेजिग्नेटेड अस्पतालों में पूरा इलाज किया जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पर बेसिक इलाज ही मिलेगा।

इस स्कीम में सिर्फ मोटर वाहन से होने वाले हादसों पर लागू है। अगर हादसा किसी और वजह से हुआ, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा।

7 दिन से ज्यादा इलाज करवाने पर आपको उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ में: स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त प्रदेश के सभी 134 अस्पतालों को इस नियम का पालन करना होगा।

राज्य के बाहर: छत्तीसगढ़ के निवासियों के यदि किसी अन्य राज्य में प्रवास के दौरान दुर्घटना होती है, तो वहां के भी 61 मान्यता प्राप्त अस्पतालों में यह कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।


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