विधायक रामपुकार को मिला वन अधिकार पट्टा को लेकर विवाद गहराते ही इस मामले में पटाक्षेप करते हुए जन भावनाओं के अनुरूप निरस्त करने हेतु शासन को किया पट्टा समर्पण
विवेक तिवारी सीजीनमन न्यूज़ पत्थलगांव
पत्थलगांव विधायक रामपुकार सिंह को शासन से मिले पालीडीह पंचायत में प्राप्त वन अधिकार पट्टा को लेकर विवाद गहराना शुरु होते रामपुकार सिंह इस मामले में पटाक्षेप करते हुए जन भावनाओं के अनुरूप निरस्त करने हेतु शासन को पट्टा समर्पण कर दिया है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों के समक्ष वन अधिकार पत्रक समर्पण नामा सौपा है जिसमे लिखा है कि:-
यह कि मैं रामपुकार सिंह पिता स्व. ठाकुर शोभा सिंह जाती गोंड़ निवासी तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) तहसील पत्थलगांव के ग्राम पालीडीह, पटवारी हल्का नं. 09 स्थित बड़े झाड जगंल मद की शासकीय भूमि ख.नं. 93 रकबा 5.332 है, जिसमें से रकबा 0.506 हे का वन अधिकार पट्टा जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जशपुर के द्वारा मुझे प्रदाय किया गया है, जिसके संबंध में मैं निम्नानुसार वन अधिकार पट्टा समर्पणनामा निष्पादित करता हूँ।
1/ यह कि मेरे तथा मेरे परिवार के सदस्यों की भूमि ग्राम पालीडीह एवं पत्थलगांव में आज पर्यन्त तक राजस्व अभिलेखों दर्ज होकर स्थित है।
2/ ग्राम पालीडीह स्थित बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि ख.नं. 93 में से रकबा 0.506 हे. बाबत मेरे नाम वन अधिकार हेतु ग्राम पंचायत पालीडीह के द्वारा प्रस्तावित किया गया। जिस पर मौका जांच के दौरान किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई थी।
3/ यह कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष वन अधिकार समिति पालीडीह, वन विभाग, राजस्व विभाग, ब्लाक स्तरीय समिति के द्वारा प्रस्तावित बड़े झाड जगल मद की भूमि को जांच एवं अनुमोदन पश्चात वन अधिकार पत्र प्रदाय के लिये जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (आ. जा० क० विभाग) जशपुर को प्रेषित करने पर मेरे नाम पर ग्राम पालीडीह, प.ह.नं. 09 स्थित बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि ख.नं. 93 में से रकबा 0.506 हे भूमि का वन अधिकार पट्टा जारी किया गया।
उक्त संदर्भित वन अधिकार पट्टे को में शासन के पक्ष में पुनः समर्पित करना चाहता हूँ। अतः आज दिनांक 09.09.2023 को पूरे सोच-विचार एवं कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ में यह वन अधिकार पट्टा समर्पणनामा शासन के पक्ष में निष्पादित करता हूँ।
यह था मामला पट्टा प्राप्त होने के पश्चात ग्राम पालीडीह के निवासियों ने शासन से पट्टा वापसी की गुहार लगाई थी, उनके द्वारा दिये आवेदन में लिखा है कि निवेदन है कि हम सभी पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम पालीडीह के निवासी है दिनांक 31/12/2017 की स्थिति मे निरस्त वन अधिकार अंतर्गत व्यक्तिगत दावों का परीक्षण पश्चात पात्र / अपात्र व्यक्तियों की सूची के क्र. 85 रा.प्र.क्र.85 / अ-66 / 2022-23 ग्राम पालीडीह प.ह.न. 9 दावेदार का नाम रामपुकार सिंह पिता स्व श्री ठाकुर शोभा सिंह गोंड खसरा नंबर 93 कुल रकबा 5.332 स्वीकृत रकबा 0.506 बड़े झाड का जंगल को पात्र दर्शाया गया है उक्त सूची को लेकर हम लोगों का यह कहना है कि हमारे पुर्वज आदिकाल से उक्त ग्राम मे निवासरत रहते आए हैं हमारे पुर्वजों ने और न ही हम लोगों ने रामपुकार सिंह पिता स्व ठाकुर शोभा सिंह को आज प्रयंत तक खसरा नंबर 93 के किसी भी हिस्से में खेती करते नही देखे है और नही किसी भी प्रकार का रामपुकार सिंह का कब्जा कहीं देखा गया है।।
उक्त खसरा मे जागेश्वर दास पिता स्व अहिवरन दास जाति पनिका, रमली पिता बुधुराम उरांव निवासी पालीडीह लाखझार आदि ग्रामीणों का शुरू से कब्जा है एंव उनके पुर्वजों को आदिकाल से खेती करते देखते आ रहे है। ऐसे मे उपखण्ड स्तर वन समिति के अध्यक्ष एसडीएम रामशिला लाल एंव उपखण्ड स्तर वन समिति के सदस्य जनपद पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी पवन कुमार पटेल एसडीओ फोरेस्ट आरपी सिंह एंव मंण्डल संयोजक, जनपद पंचायत सदस्य मुकेश पैंकरा, राधेश्याम गुप्ता, बसन्ती निज द्वारा पत्थलगांव विधायक रामपुकार सिंह को उक्त बडे झाड के जंगल खसरा नंबर 93 म रामपुकार सिंह का नामोनिशान का कोई जमीन भी नही है ना ही किसी प्रकार का कोई कब्जा है ना ही कभी रामपुकार सिंह द्वारा खेती कराया जाता रहा है उन्हे वन अधिकार पटटा के लिए पात्र घोषित किया जाना और वन अधिकार पटटा दिया जाना अवैधानिक है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण की पुनः जांच कर वास्तविक कब्जेदार को वन अधिकार पटटा देने की कृपा करें।
बताया जाता है कि पालीडीह पंचायत में में इस मामले को लेकर समाज के लोग काफी विरोध कर रहे थे,औऱ समाज लोगों व पंचायत के सदस्यों में बैठक किया गया था। इसको लेकर पंचायत के लोगों एवम समिति के सदस्यों पर भी कई आरोप लग रहे थे। लोगों का यह भी कहना है कि शायद चुनावी माहौल को देखते हुवे पट्टा समर्पण किये होंगे।