शराब प्रेमियों के लिए बहुत जल्द बुरी खबर आने वाली है, राज्य में एक बार फिर से शराब के दामों में होगी बढ़ोतरी, अब एक ग्राहक को मिलेगी एक बोतल
रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए बहुत जल्द बुरी खबर आने वाली है । दरअसल, राज्य में एक बार फिर से शराब के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार ने शराब की हर बोतल, अद्धी और पौवा पर देशी-अंग्रेजी शराब के लिए अधोसंचरचना विकास शुल्क तय किया है। देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन के लिए) बोतल पर 80 रुपए, अद्धी पर 40 और पौवा पर 20 रुपए देने होंगे। इसी तरह विदेशी मदिरा (सप्रिट) 1000 मिली तक की बोतल के लिए 120 रुपए, 767 मिली के लिए 80 रुपए, 383 मिली से कम, लेकिन 246 मिली. वाली शीशी के लिए 40 रुपए और 191 मिली. से कम, लेकिन 142 मिली वाली छोटी शीशी के लिए 20 रुपए देने होंगे। विदेशी मदिरा (माल्ट के लिए) 767 मिली. से अधिक, लेकिन 495 मिली से कम के लिए 20 रुपए और 383 मिली. ले कम, लेकिन 246 मिली. से अधिक के लिए 10 रुपए प्रति शीशी देने होंगे।
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे
छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में शराबबंदी कोई मुद्दा नहीं रहा। इसी तरह लोकसभा चुनाव आने तक शराब पर कोई राजनीतिक दल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। खास बात ये है कि वर्ष 2023-24 में राज्य में 670 शराब दुकानें संचालित किए जाने के साथ ही बड़े जिलों में प्रीमियम शराब दुकानें संचालित करने की अनुमति दी गई थी। राज्य शासन ने 2024-25 के लिए निर्णय लिया है कि इस वित्तीय वर्ष में 672 मदिरा दुकानें चलाई जाएंगी। जरूरत के हिसाब से प्रीमियम शराब दुकानें संचालित करने की अनुमति दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि इस साल कोई भी शराब दुकान बंद नहीं की जाएगी।
एक ग्राहक को मिलेगी एक बोतल
आबकारी विभाग ने शराब बिक्री के लिए हर खरीदार के लिए मात्रा भी तय की है। देशी या विदेशी मदिरा दुकानों से एक व्यक्ति को एक बार में देशी अथवा विदेशी मदिरा (संप्रट/माल्ट) की केवल एक बोतल अथवा 2 अद्धी अथवा 4 पौवा का ही विक्रय किया जाएगा। साथ ही देशी, विदेशी (प्रीमियम)/ कंपोजिट मदिरा दुकानों पर आवश्यकता अनुरूप सीसीटीवी कैमरे स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
पिछली सरकार ने भी लागू किया था शुल्क
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2022-23 की आबकारी नीति में कोविड – 19 महामारी के फैलाव के विरुद्ध अधोसंरचना उन्नयन के लिए राशि की प्रतिपूर्ति के लिए देशी मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग 10 रुपए की दर से विशेष आबकारी शुल्क अधिरोपित किया गया था। इसके साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर की विदेशी मदिरा तथा सभी प्रकार की बीयर के प्रति नग पर 10 रुपए की दर से तथा विदेशी मदिरा के प्रति नग पर 20 रुपए की दर से अतिरिक्त आबकारी शुल्क अधिरोपित किया गया था।
इतनी मात्रा पे लगेगा इतना शुल्क
🅾 1000 मिली-120 रुपए
🅾 767 मिली-80 रुपए
🅾 383 मिली 40 रुपए
🅾 246 मिली – 40 रुपए
🅾 191 मिली 20 रुपए
🅾 142 मिली – 20 रुपए
राज्य सरकार पहली बार शराब दुकानों के लिए अहाता पॉलिसी लाने जा रही है। अहाता चलाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड टेंडर करेगी। इसमें लाइसेंस की राशि निर्धारित की जाएगी। जिसे भी टेंडर मिलेगा, उसे अहाता चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इससे सरकार को शराब के अलावा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। सूत्रों के अनुसार अप्रैल से नई अहाता पॉलिसी लागू हो जाएगी।
अहाते के लिए चुकाने होंगे 2 से 3 करोड़ रुपए
आबकारी अधिकारियों ने बताया कि अहाता चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। अभी जो पॉलिसी बनाई जा रही है, उसके तहत 2 से 3 करोड़ रुपए अहाता चलाने वाले को देना होगा। दुकान की सेलिंग जितनी होगी, उसके अनुसार प्रतिशत तय किया जाएगा। इसे 12 किस्तों में देना होगा। लाइसेंस एक साल के लिए दिया जाएगा। अहाता पॉलिसी लागू होने के बाद शराब दुकान के 100-150 मीटर की परिधि में कोई दूसरा व्यक्ति चखना सेंटर नहीं खोल सकेगा।