लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर किया बड़ा फैसला, वोटिंग शुरू होने से लेकर खत्म होने तक लगाई रोक
लोकसभा चुनाव को लेकर देश मे राजनीति पारा हाई है, इस बीच चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा फैसला किया है। आयोग ने अधिसूचना जारी कर 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से 1 जून के शाम 6.30 बजे तक एक्जिट पोल प्रकाशित करने पर पाबंदी लगा दी है। देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने बताया की इस बार देश में आम चुनाव 7 चरणों में कराया जाएगा। वहीं चुनाव के एलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को कराया जाएगा। वहीं चुनाव का रिजल्ट 4 जून को घोषित होगा। इस दौरान देश में लोकसभा और चार राज्य विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने 28 मार्च को जारी सूचना में स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
इन राज्यों में होगा विधानसभा चुनाव
चुनाव आयोग देश में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुआव भी कराने वाला है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम शामिल है। इसके अलावा देश के 12 राज्यों में 25 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग से उपचुनाव भी कराए जाएंगे।