कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने के बाद भी करवाया जा रहा पक्का निर्माण, आवेदक ने पत्थलगांव तहसील न्यायालय से जारी कराया स्टे आर्डर...

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कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने के बाद भी करवाया जा रहा पक्का निर्माण, आवेदक ने पत्थलगांव तहसील न्यायालय से जारी कराया स्टे आर्डर...

कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने के बाद भी करवाया जा रहा पक्का निर्माण, आवेदक ने पत्थलगांव तहसील न्यायालय से जारी कराया स्टे आर्डर...






पत्थलगांव के एनएच 43 पर स्थित जमीन पर कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला सामने आया है। जहां कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद भी पक्का निर्माण करवाया जा रहा है। आवेदक मो रज्जाक ने बताया कि पिताजी का चमड़े और हड्डी का काम था, करीब सन 1972-73 में जब यहां हड्डी गोदाम स्थित थी, तभी इस जमीन को पिताजी अपने नाम खरीदा और रजिस्ट्री करवाया था, जिनकी अब मृत्यु हो गईं है। जब यहां हड्डी गोदाम बंद हो गया तो हम परिवार के साथ शक्ति जिले के ग्राम सोंठी में रहने लगे। वहां रहते हुवे करीब 2011-12 में हमें पता चला की यहां हरविंदर सिंह के द्वारा हमारे जमीन में कब्जा किया जा रहा है। तब आकर कोर्ट में आवेदन दिया औऱ पत्थलगांव एवम कुनकुरी कोर्ट में आवेदक जमीन से जुड़ा कोई ठोस कागजात पेश नही करने के कारण हमारे पक्ष में मामला सुनाया गया। पहले यहाँ जाली के घेरा ओर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि उक्त जमीन विवादित है इसका खरीद बिक्री न करें, यह 2003 से हमारे कब्जे में है। पर मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी अब पक्का निर्माण करवाया जा रहा है, इसका स्टे आर्डर जारी करा लिया गया है। आवेदक ने बताया कि इस मामले को लेकर सिक्ख समाज के अध्यक्ष से मिलना चाहा पर उनके बाहर होने के कारण उनसे मुलाकात नही हो पाई।




न्यायालय नायब तहसीलदार, पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ०ग०)

स्थगन आदेश।

क्रमांक/2307/वाचक / ना०तह०/2023 पत्थलगांव, दिनांक 02/05/2024 आवेदक मो० रज्जाक पिता मो० सलीम उम्र 43 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी सोंठी, तहसील शक्ति, जिला शक्ति (छ०ग०) द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151. सहपठित धारा 43 छ०म० भू०रा०सं० 1959 के तहत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पाकरगांव प०ह०न० 19 तहसील पत्थलगांव में आवेदक के नाम पर स्थित भूमि ख0नं0 78/1/ख रकबा 0.202 हे० भूमि राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी हक में दर्ज है।

अनावेदक हरविन्दर सिंह पिता बलवंत सिंह, उम्र 55 वर्ष, जाति सिक्ख, निवासी अस्पताल के पीछे पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ०ग०) के द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर अनावेदक के द्वारा दिनांक 25/04/2024 को उक्त भूमि ख0न0 78/1/ख रकबा 0.202 हे० भूमि पर अनाधिकृत रूप से जबरन बलपूर्वक विधि विरूद्ध तरीके से पक्की इंट एवं सीमेंट का पक्का मकान निर्माण किया जा रहा है। आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक द्वारा किये जा रहे अवैध मकान निर्माण कार्य को रोके जाने तथा वादभूमि का कब्जा अनावेदक से आवेदक को वापस दिलाये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रकरण में आवेदक एवं अधिवक्ता को संक्षेप में सुना गया। प्रकरण की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए वादग्रस्त भूमि पर किये जा रहे पक्का ईंट एवं सीमेंट से मकान निर्माण कार्य को हल्का पटवारी / राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक रोके जाने का आदेश दिया जाता है। नियत तिथि 13/05/2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अनावेदक साक्ष्य सहित जवाब पेश करें। उक्त आदेश की उल्लघंन करने की स्थिति में संबंधित के विरूध सख्त कार्यवाही किया जावेगा। जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। आज दिनांक 02/05/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

आवेदक के दिये पूर्व आवेदन के अनुसार मो० रज्जाक पिता मो० सलीम निवासी ग्राम सक्ति सोंठी तहसील व जिला-सक्ति (छ०ग०) का निवासी हूँ, एवं मेरे सामिल सरिक हक में ग्राम ग्राम पाकरगांव, प०ह०नं० 19, तहसील पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ०ग०) में कुल कृषि ख0नं0 78/1 (ख) रकबा 0.202 हे०, भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। तथा उक्त भूमि पर दिनांक 25.04.2024 से ग्राम पत्थलगांव, वार्ड कमांक 11, तहसील पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ०ग०) निवासी हरविन्दर सिंह पिता बलवंत सिंह जाति सिक्ख, के द्वारा जबरन बलात कब्जा कर विधि विरुद्ध तरिके से पक्की ईंट एवं सीमेंट का मकान निर्माण कराया जा रहा है। उक्त संबंध में हम खातेदारों के द्वारा उक्त हरविन्दर सिंह के विरूद्ध न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02, पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ०ग०) के समक्ष व्य० वा०कं० 10-ए/2012 पक्षकार (मृत वादी मो० सलीम खान के विधिक वारिसानः- मु० आबादी बेगम एवं अन्य वि० मोहम्मद नईम एवं अन्य) में पारित निर्णय एवं डिकी 23/11/2017 में कपटपूर्ण अंतरण मानते हुए उक्त हरविन्दर सिंह के द्वारा कराया गया पंजीयन को अवैध एवं शून्य घोषित किया गया है । उक्त आदेश को हरबिन्दर सिंह के द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कुनकुरी जिला-जशपुर (छ०ग०) के समक्ष प्रथम अपील व्य०वा०कं० 23 ए/2017 पक्षकार (हरबिन्दर सिंह विरुद्ध मृत वादी मोहम्मद सीलम खान के विधिक वारिसान मु० आबादी बेगम एवं अन्य) प्रस्तुत किया गया था, जिसे उक्त माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय दिनांक 21.01.2019 को निरस्त किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों से भली भांति अवगत होते हुए भी उक्त हरविन्दर सिंह के द्वारा कपट पूर्वक हमारे सभी खातेदारों के ग्राम सक्ति सोंठी में रहने का नाजायज लाभ उठाते हुए चोरी छिपे हमारे सहमति के बिना न्यायालय का आदेश होने के बावजूद युद्ध स्तर पर दादागिरी करते हुए जबरन निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है, जो कि स्पष्ट रूप से हम सभी खातेदारों के हक हितों के विपरित एवं अपराधिक प्रकृति का होने से उक्त हरविन्दर सिंह को हमारे भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि को लेकर कभी भी उक्त स्थान पर शांति भंग होने का अंदेशा बना हुआ है। तथा मैं उक्त हरविन्दर सिंह के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही कराना चाहता हूँ, जिस कारण यह सूचना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। 





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