राजनीतिक पार्टी के पक्ष में प्रचार करते वीडियो वायरल होने के कारण आंगन बॉडी कार्यकर्ता को किया निलंबित, आदेश जारी.....
नीलमनी भगत (आं०बा० कार्यकर्ता) आं०बा० केन्द्र सरईपारा, पंचायत हर्रामार महिला एवं बाल विकास विभाग मैनपाट, जिला-सरगुजा (छ०ग०) को एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में प्रचार करने और उसका वीडियो वायरल होने के कारण निलम्बन की कार्यवाही की गई है।
परियोजनों अधिकारी, बाल विकास परियोजना मैनपाट जिला-सरगुजा (छ.ग.) के आदेश में लिखा है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप दिनांक 03/05/2024 को किसी पार्टी विशेष की घोषणा पत्र के अनुसार उनके पक्ष में प्रचार करती हुई प्रतित हो रही है।
आप आंगनबाडी कार्यकर्ता होने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 छ०ग० लोक प्रतिनिधित्व 1991 की धारा 134 (1) (1क) (2) (3) के तहत् बने नियमों एवं छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के 3 एवं 7 का उल्लेख है। भर्ती नियम 13 (1) में सजा का प्रवधान है। आदर्श आचार सहिंता का उल्लघंन एवं राजनीतिक पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के कारण आपको तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।