छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस सरकार की शराब नीति को किया बंद

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छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस सरकार की शराब नीति को किया बंद

छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस सरकार की शराब नीति को किया बंद 

शराब प्रेमियों को अब ब्रांडेड शराब शराब दुकानों से लगेगी मिलने 

सरकार ने शराब की FL-10 लाइसेंस व्यवस्था को किया खत्म, बिचौलियों का रोल होगा पूरी तरह खत्म



छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस सरकार की शराब नीति को बंद कर अब पहले भाजपा सरकार की नीति को फिर से अपनाया है । ऐसे में अब आने वाले दिनों इसका असर भी शराब दुकानों में देखने को मिलेगा और माना जा रहा है कि शराब प्रेमियों को अब ब्रांडेड शराब शराब दुकानों से मिलने लगेगी ।

दरअसल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने शराब की FL-10 लाइसेंस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद सरकार ये दावा कर रही है कि शराब खरीदी में बिचौलियों का रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। साय सरकार का ये भी आरोप है कि FL-10 लाइसेंस व्यवस्था की वजह से ही पिछली भूपेश सरकार में शराब के कारोबार में 2200 करोड़ का घोटाला हुआ।

अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुभवी अधिकारी का कहना है कि बेवरेज कॉर्पोरेशन अगर सीधे शराब निर्माता कंपनियों से शराब खरीदी करता है तो इससे ग्राहकों को फायदा होगा। बिचौलियों के हटने से आम उपभोक्ता को शराब कम कीमत में मिलेगी। नई व्यवस्था में शराब की कीमतों में सरकार का नियंत्रण रहेगा। नई व्यवस्था के तहत FL-10 को जो कमीशन मिलता था, उसे कम करके ही शराब कंपनियां रेट कोट करेंगी। इससे शराब की कीमतें स्वाभाविक तौर पर कम होंगी।

शराब में बदली गई व्यवस्था 2 महीने में शुरू करने की तैयारी चल रही है। विभाग ने FL-10 लाइसेंसधारी कंपनियों को 2 महीने में स्टॉक खत्म करने के निर्देश दिए हैं। जितना स्टॉक बचेगा, उसे शराब कंपनियों को लौटाया जाएगा। साथ ही सरकार उनकी लाइसेंस फीस भी लौटाएगी।

FL-10 का फुल फॉर्म है, फॉरेन लिकर-10। इस लाइसेंस को छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब की खरीदी की लिए राज्य सरकार ने ही जारी किया था। जिन कंपनियों को ये लाइसेंस मिला है, वे मेनूफैक्चर्स यानी निर्माताओं से शराब लेकर सरकार को सप्लाई करते थे। इन्हें थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं। खरीदी के अलावा भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी इसी लाइसेंस के तहत मिलता है। हालांकि इन कंपनियों ने भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं किया इसे बेवरेज कॉर्पोरेशन को ही दिया गया था। इस लाइसेंस में भी A और B कैटेगरी के लाइसेंस धारक होते थे।

आबकारी मामलों के जानकार बताते हैं कि, FL-10 लाइसेंस की व्यवस्था साल 2017-18 में बनी थी, जो लागू नहीं हो पाई। तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पुराने अधिनियम में संशोधन करते हुए FL-10 की व्यवस्था फरवरी 2020 में लागू की गई। इसके बाद थर्ड पार्टी ही सरकार को शराब की सप्लाई करने लगी। इसमें बड़ा कमीशन थर्ड पार्टी की कमा रही थी। ED ने अपनी 10 हजार पेज की रिपोर्ट में FL-10 को ही भ्रष्टाचार की जड़ बताया है।

इस व्यवस्था से पहले बाजार से शराब खरीदने की जिम्मेदारी बेवरेज कॉर्पोरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के पास थी। मार्च 2020 में इसे छीनकर सारे अधिकार 3 प्राइवेट संस्थाओं को दे दिए गए। जानकारी के मुताबिक इस समय कुल 28 कंपनियों ने टेंडर भरा था, जिनमें 8 शॉर्ट लिस्टेड की गई, लेकिन टेंडर 3 को ही मिला। इन तीनों कंपनियों के पास कोई पुराना अनुभव नहीं था। फरवरी 2020 में ही ये कंपनियां बनीं और मार्च 2020 में इन्हें करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। इन तीनों कंपनियों के मालिकों को लिकर स्कैम के मास्टरमाइंड अनवर ढेबर का करीबी बताया गया है।

दरअसल, मल्टीनेशनल फॉरेन लिकर्स की कंपनियों का बड़ा बाजार है। साथ ही उनकी डिमांड भी ज्यादा होती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद जल्दी खराब होने का डर नहीं होता। इसलिए बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जल्दबाजी नहीं करतीं। इसके लिए वे कमीशन भी नहीं देती। ऐसे में शराब से कमाई का दूसरा रास्ता निकाला गया। निर्माता कंपनियों से सीधे खरीदी करने की बजाय थर्ड पार्टी अपॉइंट की गई, जो निर्माताओं से शराब लेकर सरकार को बेच रही थी। इसमें बिचौलिए बड़ी रकम वसूल रहे थे। आरोप है कि विभागीय मंत्री समेत आबकारी विभाग के अधिकारियों और इस सिंडिकेट के बड़े रसूखदारों के पास इसका कमीशन पहुंचता था।प्रीमियम ब्रांड की कोई शराब अगर दूसरे राज्यों में 1400 की बिकती है, तब बिचौलियों के जरिए छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में आते ही उसकी कीमत 2000 से 2400 रुपए तक हो जाती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में शराब काफी महंगी बिकने लगी। इस दौरान नकली होलोग्राम और मिलावटी शराब बिकने की भी शिकायतें आईं।

ED की चार्जशीट के मुताबिक पिछली सरकार में शराब की स्केनिंग से बचने के लिए नकली होलोग्राम भी बनाया गया। जिसकी सप्लाई के बाद बॉटल में चिपकाया गया और बिना स्केनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई। हर महीने शराब की 200 गाड़ियों की सप्लाई एजेंसियों के जरिए होती रही और अवैध शराब के 800 केस हर गाड़ी में रखे जाते थे। 560 रुपए में शराब मंगवाई जाती थी, जिसकी बिक्री 2880 रुपए की MRP पर की जाती थी। इसके बाद सप्लाई की संख्या बढ़ी और यह संख्या बढ़कर करीब 400 ट्रक प्रति माह हो गई। इसी तरह 2019 से 2022 तक छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों में 2161 करोड़ की अवैध शराब खपाई गई।

जुलाई 2023 में नकली होलोग्राम मामले में ED के डिप्टी डायरेक्टर ने नोएडा के कासना थाने में FIR दर्ज कराई थी। 3 मई को यूपी STF ने प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में गुप्ता ने अनवर ढेबर और अरुणपति का नाम लिया था।


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