साइड नही देने से नाराज महिला तहसीलदार ने ट्रेक्टर चालक की कर दी पिटाई, वाहन भेजवाया थाना
मामले में राज्य शासन ने कि बड़ी कार्रवाही किया तत्काल प्रभाव से निलंबित
तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने किया कार्रवाई का विरोध
छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर जिले के खैरागढ़ में साइड नहीं देने से नाराज मानपुर तहसीलदार द्वारा ट्रैक्टर चालक की पिटाई किए जाने के मामले में राज्य शासन ने बड़ी कार्रवाही की है। शासन के राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने मानपुर की तहसीलदार संध्या नामदेव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बता दें कि संध्या नामदेव मानपुर तहसील में पदस्थ थीं। खैरागढ़ में ट्रैक्टर चालक की पिटाई की गई थी। इस घटना के बाद से ही महिला तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। जिसके बाद एक्शन लिया गया है। 15 दिन पूर्व, तहसीलदार संध्या नामदेव अपने कार से तोलूम मार्ग से गुजर रही थीं। इस दौरान, एक ट्रैक्टर चालक द्वारा साइड न देने के कारण, उन्होंने अपनी कार से ओवरटेक करके ट्रैक्टर को रोका। इसके बाद, उन्होंने ट्रैक्टर चालक तरुण मंडावी की सैंडिल से पिटाई कर दी और उसे थाने भिजवा दिया।
मामला सामने आने के बाद तहसीलदार संध्या नामदेव को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा गया। तहसीलदार ने अपने जवाब में प्रार्थी तरुण मंडावी की शिकायत को गलत बताया था। लेकिन कलेक्टर की जांच में तहसीलदार की गलती साबित हुई। इसके बाद तहसीलदार संध्या नामदेव को निलंबित कर दिया गया है।
मामले में कलेक्टर एस जयवर्धन ने अपनी जांच में कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की हैं। कलेक्टर, जिला मोहला – मानपुर – अंबागढ़ चौकी द्वारा अपने प्रतिवेदन स्पष्ट किया गया है कि उक्त ट्रेक्टर को तहसीलदार मानपुर के कहने पर ही मानपुर थाने में ले जाया गया। तहसीलदार द्वारा बिना किसी विधिवत जांच पड़ताल किये एवं संबंधित वाहन चालक का पक्ष सुने बिना ही वाहन को थाने में भेजा गया, यदि तहसीलदार को किसी गंभीर घटना होने की आशंका थी तो तत्काल अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराना था, जो कि उनके द्वारा नहीं कराया गया। इस प्रकार बिना किसी विधिसम्मत जांच पड़ताल के एवं उच्चाधिकारियों को अवगत कराये बिना वाहन को जप्त कर थाने में खड़े करवाने की कार्यवाही नियमों के विपरीत है। उनके द्वारा सुश्री संध्या नामदेव, तहसीलदार का उत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई है। कलेक्टर के अनुशंसा के अनुसार संध्या नामदेव तहसीलदार मानपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत आचरण करने पर निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि में सुश्री संध्या नामदेव का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में सुश्री नामदेव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने किया कार्रवाई का विरोध
तहसीलदार संध्या नामदेव के निलंबन के बाद, उनका मुख्यालय कलेक्टर जिला दुर्ग कार्यालय में नियत किया गया है। लेकिन तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने तहसीलदार के निलंबन को गलत बताया है।
नीलमणि दुबे के अनुसार, ट्रैक्टर में सवार तीनों लड़के शराब के नशे में थे, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से तहसीलदार ने ट्रैक्टर को सिर्फ थाने भेजा था। उन्होंने कहा कि तहसीलदार का निलंबन आदेश पूर्णतः गलत है।