ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सड़क पर लगे फलस्तीन के झंडे
मामले में 5 युवक गिरफ्तार, एसपी ने थानेदार को किया लाइन हाजिर
मध्यप्रदेश के बालाघाट के बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तारबहार थाना क्षेत्र में सोमवार को ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर सड़क पर फलस्तीन के झंडे लगाने के मामले में मंगलवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की। इस गंभीर लापरवाही के लिए एसपी ने थानेदार गोपाल सतपथी को हटा दिया है और लाइन अटैच कर दिया गया है । प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि स्थानीय दर्जी से ही झंडे सिलवाए गए थे। जांच के बाद दर्जी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिले में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के मौके पर सोमवार शाम को तारबाहर क्षेत्र के खुदीराम बोस चौक को सजाया गया था। इस दौरान वहां पर फिलिस्तीन के झंडे लगा दिए गए। किसी ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस मौके पर पहुंच कर आसपास के लोगों से पूछताछ की थी और एक दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था। यही नहीं पुलिस ने समुदाय के कुछ वरिष्ठ नागरिकों की मदद से घरों से तत्काल झंडे हटवाए। इस मामले में अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है। उधर, मंगलवार को हिंदूवादी संगठनों के प्रतिनिधि थाने का घेराव कर दिया और आरोपितों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की।
अधिकारियों ने बताया कि मामले में समिति के लोगों से इसकी जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है। इस मामले में पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है। शेख समीर बख्श 20 वर्ष निवासी तारबाहर, फीदेल खान 24 वर्ष निवासी तारबाहर, मोहम्मद शोएब 23 वर्ष निवासी तारबाहर, शेख अजीम 19 वर्ष निवासी तारबाहर, शेख समीर 22 वर्ष निवासी तारबाहर को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने जानकारी दी कि फलस्तीनियों के साथ हो रहे कथित जुल्मों की दास्तां सोशल मीडिया पर देखकर उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए फलस्तीन के झंडे लगाए थे। आरोपियों ने यह भी बताया कि वे स्वयं बाजार से कपड़े खरीदकर लाये और सिलाई कर फलस्तीन के झंडे बनाए। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की। उक्त गिरफ्तारियां बीएनएस की धारा 197 (2) के तहत की गई हैं।