कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा सहायक ग्रेड-3 को 165 दिन तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण किया सेवा से पृथक

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कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा सहायक ग्रेड-3 को 165 दिन तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण किया सेवा से पृथक

कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा सहायक ग्रेड-3 को 165 दिन तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण किया सेवा से पृथक


कलेक्टर रोहित व्यास के द्वारा 165 दिन अनधिकृत रूप से लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण सहायक ग्रेड-3 अमित कुमार चौहान पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

कार्यालयीन आदेश 2 फरवरी 2012 के द्वारा अमित कुमार चौहान को सहायक ग्रेड-03 के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में विहित शर्तों के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी थी। कार्यालयीन पत्र 5 नवम्बर 2024 के तहत् सहायक ग्रेड-03 अमित कुमार चौहान को माह अक्टूबर 2024 से आज पर्यन्त तक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब चाहा गया, किन्तु उनके द्वारा नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार चौहान को माह मई 2024 से माह जुलाई 2024 तक लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालयीन पत्र 18 जून 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी कर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर सेवा से पदच्युत किये जाने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। उपस्थित पंजी के अवलोकन में पाया गया कि माह जनवरी 2024 में 03 दिन, माह फरवरी 2024 में 9 दिन, माह मार्च 2024 में 10 दिन, माह अप्रैल में 05 दिन, माह मई 2024 में 31 दिन, माह जून 2024 में 30 दिन, माह जुलाई 2024 में 28 दिन, माह अक्टूबर 2024 में 31 दिन एवं नवम्बर 18 दिन अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार माह जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक कुल 165 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। अमित कुमार चौहान को पूर्व में भी अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कार्यालयीन आदेश 08 जुलाई 2021 के तहत् निलंबित कर जांच बैठाई गई थी।

विभागीय जांच प्रकरण में 23 अप्रैल 2021 से 9 अगस्त 2021 तक अनुपस्थित अवधि को अकार्य दिवस घोषित कर विभागीय जांच प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

इस प्रकार अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में उनको कई बार मौखिक निर्देश दिया गया, किन्तु उसके बाद भी उनकी आदतों में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं पाया गया। इस वजह से चौहान को नियमित किया जाना संभव नहीं था। चौहान का कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत पाया गया तथा नियुक्ति आदेश के शर्त क्रमांक-1 का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत् तथा नियम 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमित कुमार चौहान, सहायक ग्रेड-03 जिला कार्यालय जशपुर को कलेक्टर ने सेवा से पदच्युत कर दिया।

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