नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान हेतु 18 प्रकार के दस्तावेजों को किया गया है मान्य

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नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान हेतु 18 प्रकार के दस्तावेजों को किया गया है मान्य

नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान हेतु 18 प्रकार के दस्तावेजों को किया गया है मान्य

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा Online जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को  भी किया गया है मान्य



रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी को होगा, और 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार, 9 फरवरी की रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग गई है। 10 फरवरी से किसी भी प्रकार की जनसभाएं, रैलियां, नुक्कड़ सभाएं या सार्वजनिक प्रचार नहीं हो सकेंगे। आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसी क्रम में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों में क्रमशः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, बैंक / डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान-पत्र (PAN CARD), आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा छ.ग. राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र, फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा Online जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया है। मतदाता उपरोक्त में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र मतदान केन्द्र पर लेकर जायेगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान स्थापित की जायेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा Online जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया है। यह पर्ची आयोग की वेबसाईट पर दिये गये लिंक से मतदाता के द्वारा डाउनलोड की जा सकती है, इसके लिए cgsec.gov.in वेबसाईट में जाकर VOTER SEARCH & PRINT - URBAN एवं से VOTER SEARCH & PRINT - RURAL नामवार Search करके अपना मतदान केन्द्र का विवरण देख व print कर सकते हैं।


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