आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेन्द्र दुग्गा ने गांजा के अभ्यासतः आरोपिया के विरूद्ध PIT NDPS Act के तहत भेजा गया जेल

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आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेन्द्र दुग्गा ने गांजा के अभ्यासतः आरोपिया के विरूद्ध PIT NDPS Act के तहत भेजा गया जेल

आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेन्द्र दुग्गा ने गांजा के अभ्यासतः आरोपिया के विरूद्ध  PIT NDPS Act के तहत भेजा गया जेल

आदतन गांजा बेचने वाले नहीं बख्से जायेंगें, गांजा तस्करी/व्यवसाय की सूचना देकर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभायें- SSP जशपुर



दसी बाई पति बांधो उम्र 54 साल निवासी गढ़ाटोली की निवासी है, उक्त महिला काफी समय से गांजा की तस्करी/व्यवसाय करते आ रही है, इसके कृत्य से जशपुर नगर एवं आस-पास के युवा वर्ग नशे का आदि होते जा रहे हैं, जशपुर क्षेत्र के नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य को संकट उत्पन्न हो रही है, लोगों में इसके विरूद्ध आक्रोश व्याप्त है। आरोपिया के विरूद्ध एक से अधिक प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत् दर्ज है। 

                                     आरोपिया दसी बाई के विरूद्ध थाना जशपुर में वर्ष 2004 में अपराध क्र. 01/2004 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट, वर्ष 2015 में अप.क्र. 171/2015 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं अप.क्र. 36/2022 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा जा चुका है।  

                                    आरोपिया जेल से छूटने के बाद भी लगातार अवैध मादक पदार्थ गांजा का व्यापार फैला रखी है, वह स्वयं एवं अपने बिचैलियों के माध्यम से गांजा की खरीद-विक्रय करने के बाद चोरी छिपे गांजा की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर विक्रय करने की सूचना लगातार मिलती रहती है, इससे आस-पास के युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर अपराध की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इसके विरूद्ध अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर विक्रय करने का अपराधिक रिकार्ड उपलब्ध है। 

                                  गांजा के उक्त अभ्यासतः आरोपिया दसी बाई के विरूद्ध प्रकरण तैयार कर आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेन्द्र दुग्गा के न्यायालय में पेश किया गया, जशपुर पुलिस ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयुक्त द्वारा आरोपिया दसी बाई पति बांधो उम्र 54 साल निवासी गढ़ाटोली को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। 

                                  PIT NDPS Act 1988 के तहत् उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं। इस कार्यवाही में पुलिस द्वारा अपना प्रतिवेदन संबंधित संभाग के आयुक्त के पास भेजा जाता है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। यह एक्ट लगने के बाद अपराधी को आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है। विदित हो कि पिछले दिनों सोकोडीपा दुलदुला के पुराने गांजा व्यवसायी जगदीश वैष्णव के विरूद्ध जशपुर पुलिस ने PIT NDPS Act के तहत कार्यवाही कराया है, साथ ही SAFEMA कोर्ट मुंबई के माध्यम से जिले का बड़ा गांजा तस्कर हीराधर यादव की करोड़ों की अवैध अर्जित संपत्ति (घर+वाहनों) को जशपुर पुलिस ने फ्रीज कराया है।

                वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि - *"गांजा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसके साथ ही जो आदतन गांजा तस्करी का व्यवसाय करते है अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उनकी संपत्ति को भी जप्त कराया जा रहा है। आगामी दिनों में यह प्रक्रिया को अधिक विस्तारित किया जाएगा।"

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