बैंक से लोन लेकर भूल जाने वालों के लिए बुरी खबर, लोन कि क़िस्त जमा नही करने पर होटल और ज्वेलरी दुकान सील

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बैंक से लोन लेकर भूल जाने वालों के लिए बुरी खबर, लोन कि क़िस्त जमा नही करने पर होटल और ज्वेलरी दुकान सील

बैंक से लोन लेकर भूल जाने वालों के लिए बुरी खबर, 3 करोड़ लोन कि क़िस्त जमा नही करने पर होटल और ज्वेलरी दुकान सील

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने की बड़ी कार्रवाई

यह कार्रवाई लोन डिफॉल्टर के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई




अम्बिकापुर। बैंक से लोन लेकर भूल जाने वालों के लिए बुरी खबर है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में समय से बैंक लोन नहीं अदा करने के मामले में बुधवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के बीचोबीच स्थित एक होटल और ज्वेलरी शॉप को सील कर दिया। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब होटल और ज्वेलरी शॉप संचालक द्वारा बैंक से लिए गए 3 करोड़ रुपए के लोन का भुगतान नहीं किया गया। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवानों के साथ जिला प्रशासन और बैंक के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि, कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई।

बैंक अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई लोन डिफॉल्टर के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है, और आगे भी ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे।

इस संबंध में बताया जा रहा है कि अंबिकापुर के महामाया चौक गुदरी बाजार स्थित हरिओम होटल और ज्वेलरी शॉप के संचालक की ओर से वर्ष 2019 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से होटल निर्माण और व्यवसाय करने 3 करोड़ रुपये का लोन लिया था। लोन से प्राप्त राशि से होटल का निर्माण और ज्वेलरी शॉप का संचालन शुरू किया। बताया जाता है कि शुरुआती के 2 साल तक बैंक का ईएमआई समय पर भुगतान किया गया, लेकिन इसके बाद बैंक का ईएमआई भुगतान करने में लापरवाही की जाने लगी। इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने होटल व ज्वेलरी शॉप संचालक से संपर्क कर ईएमआई समय से भुगतान करने का अनुरोध किया गया। इसके बावजूद संचालक की ओर से इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद ये सील की कार्रवाई की गई। बैंक के लोन का अमाउंट बढ़कर तीन करोड़ रुपए हो गया है। सेटलमेंट ऑफर के बाद भी व्यवसायी ने लोन अमाउंट जमा नहीं किया।

बैंक अधिकारियों ने बताया कि, व्यवसायी को लोन अमाउंट सेटलमेंट करते हुए डेढ़ करोड़ रुपए जमा करने का मौका दिया गया था। व्यवसायी ने इसके बाद भी राशि जमा नहीं की। बैंक कर्मी जब ऋण राशि की वसूली के लिए पहुंचते थे तो संचालक नहीं मिलते थे। इस कारण बैंक ने जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए धारा 13(2) की कार्रवाई शुरू की और संचालक को नोटिस जारी किया था। बैंक अधिकारियों ने यह भी बताया कि बैंक के पास होटल व ज्वेलरी शॉप संचालक की ओर से बैंक ऋण के एवज में मॉर्गेज के रूप में जमीन के कागजात बैंक में जमा किया गया था। इसी के आधार पर नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए बुधवार को नायब तहसीलदार अंबिकापुर जयेंद्र सिंह के साथ सेंट्रल बैंक के अधिकारी एवं राजस्व अमला, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। अमले ने होटल माउंटेन और हरिओम ज्वेलरी शॉप को खाली कराते हुए दोनों संस्थानों को सील कर दिया है। व्यवसायी ने 10 दिनों का अतिरिक्त समय भी मांगा, लेकिन बैंक अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया। अब बैंक इस प्रॉपर्टी को नीलाम कर अपना ऋण वसूल सकता है। संचालक ने बैंक लोन लेकर 6 डिसमिल जमीन में तीन मंजिला होटल का निर्माण कराया है। 

इस संबंध में हरिओम होटल और ज्वेलरी शॉप के संचालक राजेश सोनी ने बताया कि 2022-23 में कोविड काल के दौरान ज्वेलरी शॉप व होटल का व्यापार खराब हो गया था, जिसके कारण वह बैंक को ईएमआई भुगतान नहीं कर सका। इसके बाद बैंक का ब्याज लगातार बढ़ता चला गया और आज नौबत यहां तक आ गई। 


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