ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ई-चालान अब 150 दिन के बजाये 90 दिन के भीतर कोर्ट में ऑनलाइन होंगे पेश

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ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ई-चालान अब 150 दिन के बजाये 90 दिन के भीतर कोर्ट में ऑनलाइन होंगे पेश

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ई-चालान अब 150 दिन के बजाये 90 दिन के भीतर कोर्ट में ऑनलाइन हो जायेंगे पेश

इसके बाद चालान जमा करने के लिए वाहन स्वामी को जाना पड़ेगा कोर्ट



रायपुर। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ई-चालान (समझौता शुल्क) अब 90 दिन के भीतर कोर्ट में ऑनलाइन पेश हो जाएगा। इसके बाद चालान जमा करने के लिए वाहन स्वामी को कोर्ट जाना पड़ेगा। पहले 150 दिन (पांच महीने) के भीतर कोर्ट में ई-चालान पेश करना अनिवार्य था, जिसे परिवहन विभाग ने कम कर दिया है। दरअसल यह फैसला ई-चालान के लगातार बढ़ रहे लंबित प्रकरणों को देखते हुए किया गया है। यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि हर महीने सीसीटीवी कैमरे की जद में आने वाले वाहन चालकों के दस हजार से अधिक ई-चालान एनआईसी के पोर्टल से जारी होते हैं।

इसमें से 65 प्रतिशत वाहन चालक ई-चालान का भुगतान कर देते हैं। शेष का भुगतान नहीं होने पर मामला लंबित रह जाता है। अब तक 25 हजार ई-चालान की वसूली यातायात पुलिस नहीं कर पाई है। ऐसे में अब लोक अदालत के बजाय नियमित रूप से कोर्ट में सारे लंबित केस के साथ ही नए प्रकरणों को पेश किया जाएगा।

इस नई व्यवस्था को जल्द ही लागू करने की तैयारी चल रही है। राज्य पुलिस के अधिकारी इसकी कवायद में जुटे हुए हैं। ई-चालान जमा नहीं करने वालों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए इसका निर्णय लिया गया है, ताकि ई-चालान की तामिली को लेकर हो रही परेशानी और तामिली के बाद भी चालान जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा सकें।

बता दें कि इस समय ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को उनके घर के पते पर ई-चालान भेजा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों के घर का पता और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने के कारण इसकी तामिली नहीं हो पा रही है। इसके चलते ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

ई-चालान की राशि जमा नहीं करने पर वर्चुअल कोर्ट द्वारा दोहरी व्यवस्था लागू किए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत ई-चालान को कोर्ट के जरिए भेजा जाएगा। इसकी तामिली होने पर तुरंत ऑनलाइन पेड करने और नहीं देने पर कोर्ट में आना ही पड़ेगा।

उक्त समस्याओं से निपटने के लिए परिवहन विभाग द्वारा एचएसआरपी नंबर लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नाम-पता के साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर ई-चालान सीधे मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिलेगा। घर बैठे ही ऑनलाइन चालान की राशि जमा करने की सुविधा मिलेगी।


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