छत्तीसगढ़ सरकार अब हर पांच साल में बढ़ाएगी पेंशन, इन लोगों को मिलेगा फायदा
छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। यानी राज्य सरकार की ओर से पेंशन पाने वालों को अब एक्सट्रा पेंशन जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने 80 साल से ऊपर वालों को अतिरिक्त पेंशन देने का आदेश जारी किया है। राज्य के पेंशनर, परिवार पेंशनर 80 वर्ष या उसके अधिक की आयु पूर्ण करने के बाद अतिरिक्त पेंशन के हकदार होंगे।
वित्त विभाग द्वारा 14 अगस्त को जारी किया गया यह निर्देश
80 से 85 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
85 से 90 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
90 से 95 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
95 से 100 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक आयु पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन
उदाहरण के लिए 15 जनवरी 1943 को जन्मे पेंशनभोगी, परिवार पेंशनभोगी को 1 जनवरी 2023 से मूल पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी। इसी प्रकार 1 जनवरी 1943 को जन्मे पेंशनभोगी, परिवार पेंशनभोगी को भी 1 जनवरी, 2023 से मूल पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी।वित्त विभाग ने सभी पेंशन संवितरण अधिकारियों और बैंकों को निर्देशित किया है कि इस योजना का पालन सुनिश्चित करें और संबंधित पेंशनभोगियों को इसका लाभ पहुंचाएं। यह निर्णय बुजुर्ग पेंशनरों के लिए राज्य सरकार की संवेदनशील पहल मानी जा रही है।



