1 जनवरी 2026 से हर फाइल, नस्ती और डाक का संपादन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से होगा संचालित, आदेश जारी

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1 जनवरी 2026 से हर फाइल, नस्ती और डाक का संपादन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से होगा संचालित, आदेश जारी

1 जनवरी 2026 से हर फाइल, नस्ती और डाक का संपादन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से होगा संचालित, आदेश जारी



रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुशासन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य कर दी है। राज्य सरकार की ओर से ई-ऑफिस के माध्यम से काम करने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्त और कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है। जारी निर्देश के अनुसार 1 जनवरी 2026 से हर फाइल, नस्ती और डाक का संपादन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए।

बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि एक जनवरी से सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं किया जाए। ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो, उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-आफिस के फाइल के माध्यम से ही शासन को भेजा जाए।

सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस के रिसीप्ट के माध्यम से किया जाएगा। अधिकारियों की ओर से शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र भी ई-आफिस के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सार्वजनिक अवकाश अवधि में शासकीय सेवक ई-आफिस के माध्यम आवश्यकतानुसार कार्य संपादित कर सकते हैं। यथासंभव दस्तावेज को डिजिटली जनरेट किया जाए। प्रिंट लेने के पश्चात स्कैन कर अपलोड करना कम किया जाए।

सरकार का मानना है कि ई-ऑफिस से कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, सरल और प्रभावी बनेगी। वर्तमान में मंत्रालय सहित राज्य के कई कार्यालयों में ई-ऑफिस के जरिए नस्ती संचालन शुरू हो चुका है, जिसे अब पूरी तरह लागू किया जा रहा है।

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