प्रदेशभर में राज्य निर्वाचन आयोग ने 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के पहले चरण के बाद मतदाता सूची का प्रारूप किया प्रकाशित

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प्रदेशभर में राज्य निर्वाचन आयोग ने 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के पहले चरण के बाद मतदाता सूची का प्रारूप किया प्रकाशित

प्रदेशभर में राज्य निर्वाचन आयोग ने 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के पहले चरण के बाद मतदाता सूची का प्रारूप किया प्रकाशित

2.12 करोड़ मतदाताओं में से 1.84 करोड़ लोगों ने ही अपना गणना प्रपत्र किया जमा, 27 लाख से ऊपर के नाम कटे



रायपुर। प्रदेशभर में राज्य निर्वाचन आयोग ने 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के पहले चरण के बाद मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित कर दिया है। इसमें प्रदेश की मतदाता सूची से कुल 27 लाख 34 हजार 817 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया या जो अब उस पते पर नहीं रहते। सर्वे ऑफ इनएलिजिबल वोटर्स (SIR) के दौरान मतदाता सूची की व्यापक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 

सर्वे में यह पता चला कि मतदाता सूची में कई ऐसे नाम थे, जो अब पात्र नहीं रहे। जांच में 6 लाख 42 हजार 234 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी, 19 लाख 13 हजार 540 मतदाता शिफ्ट या अनुपस्थित पाए गए और 1 लाख 79 हजार 43 मतदाता के नाम सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे, जिन्हें अब दुरुस्त किया गया है। प्रदेश के कुल 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 1.84 करोड़ लोगों ने ही अपना गणना प्रपत्र जमा किया है।

22 जनवरी तक नाम जुड़वाने का मौका

अगर आपका नाम सूची से कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग ने पात्र मतदाताओं को अपना नाम वापस जुड़वाने का एक अंतिम अवसर दिया है।


दावा-आपत्ति की अवधि: 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक।

सत्यापन और सुनवाई: 23 दिसंबर से 14 फरवरी 2026 तक।

अंतिम प्रकाशन: फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी होगी।

आयोग का संदेश

आयोग के अनुसार एसआइआर का उद्देश्य किसी पात्र व्यक्ति को वोट देने से रोकना नहीं, बल्कि सूची को ''कचरे'' और 'त्रुटियों' से मुक्त करना है। जो लोग सर्वे के समय छूट गए थे, वे अब अपने अधिकार के लिए दावा कर सकते हैं।

हटाए गए नाम 27,34,817

मृतकों की संख्या 6,42,234

दो जगह नाम 1,75,000

शिफ्ट/अनुपस्थित मतदाता 19,13,540

कुल मतदाता (छत्तीसगढ़) 2,12,30,737

नाम कट गया है तो क्या करें?

यदि ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं है, तो आपको फार्म-6 के साथ एक घोषणा पत्र भरना होगा। इसे आप अपने स्थानीय बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) के पास या ऑनलाइन माध्यमों से जमा कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन: \Bजो मतदाता एक जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो गए हैं, या जो एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के होने वाले हैं, वे भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

ऐसे चेक करें अपना नाम

ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट https://election.cg.gov.in/ASDList/ पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन देखने के लिए अपने बूथ के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। लिस्ट में आप अपना नाम अपने EPIC नंबर (वोटर ID नंबर), जिले, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं।

बता दें कि 7 नवंबर से शुरू हुई यह प्रक्रिया लगभग 45 दिन तक चली, जिसमें हजारों बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया है। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस देकर अपने नाम दोबारा जुड़वाने का अवसर दिया जाएगा।

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