छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से होगी नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए होगा अहम कदम साबित
शादी, जन्मदिन पार्टी में 100 से अधिक लोग शामिल होने पर तीन दिन पहले स्थानीय निगम या पालिका को देनी होगी इसकी लिखित सूचना
सूचना नहीं दी गई और आयोजन स्थल पर गंदगी मिली, तो आयोजक पर लगेगा भारी जुर्माना
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू होने जा रही है, जो पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम साबित होगी। नए नियमों के मुताबिक यदि घर या किसी निजी स्थान पर शादी, जन्मदिन या इस तरह का कोई और समारोह करते हैं और 100 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, तो आयोजन के तीन दिन पहले स्थानीय निगम या पालिका को इसकी लिखित सूचना देनी पड़ेगी। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि अचानक पैदा होने वाले भारी कचरे के निपटान की पूर्व व्यवस्था की जा सके। यदि सूचना नहीं दी गई और आयोजन स्थल पर गंदगी मिली, तो आयोजक पर भारी जुर्माना लगेगा।
इस पॉलिसी में सबसे कड़ा प्रावधान ‘ऑन द स्पॉट फाइन’ का है। नए नियमों के अनुसार, कचरे को गलत तरीके से फेंकने या सूचना न देने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना की राशि 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक हो सकती है। यह जुर्माना स्थानीय निकाय के उपनियमों के अनुसार तय होगा।
केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नए नियमों को अधिसूचित किया है, जो 2016 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। ये नए नियम स्वच्छ भारत अभियान को मजबूत बनाने, कचरे के स्रोत पर पृथक्करण को अनिवार्य बनाने और लैंडफिल पर निर्भरता कम करने पर केंद्रित हैं।
छत्तीसगढ़ के 193 नगरीय निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 लागू है। प्रदेश के नगरीय निकाय अभी 2016 के नियमों और प्रावधानों को ही ठीक से लागू नहीं कर पाए हैं। अब 2026 के नियम लागू होने जा रहे हैं। इसमें एक हिस्सा सामाजिक आयोजनों से जुड़ा होगा।
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