पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कछार में राजीव गांधी सेवा केंद्र में चोरी की वारदातो को अंजाम देने वाले चोर को कोर्ट ने सुनाई 1 वर्ष 2 माह 4 दिन की सजा

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पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कछार में राजीव गांधी सेवा केंद्र में चोरी की वारदातो को अंजाम देने वाले चोर को कोर्ट ने सुनाई 1 वर्ष 2 माह 4 दिन की सजा

पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कछार में  राजीव गांधी सेवा केंद्र में चोरी की वारदातो को अंजाम देने वाले चोर को कोर्ट ने सुनाई 1 वर्ष 2 माह 4 दिन की सजा



विवेक तिवारी सीजीनमन न्यूज़ पत्थलगांव

पत्थलगांव । पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कछार में  राजीव गांधी सेवा केंद्र में चोरी की वारदातो को अंजाम दिए जाने के आरोपो में दोषी पाए गए एक  अभियुक्त दिनेश सिदार उर्फ पप्पू उम्र 30 वर्ष पिता बालक राम सिदार निवासी कछार को पत्थलगांव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सजा सुनाई गई है।  अभियुक्त को आईपीसी की धारा 457, 380 के आरोप में 01 वर्ष 2 माह 4 दिन का सजा सुनाई गई है । अभियोजन घटना प्रकरण अनुसार 15 अप्रैल  से 17 अप्रैल के बीच को राजीव गांधी सेवा केंद्र कछार से पंप सामाग्री पाइप 8 नग, पानी ढेंचा 1 नग, फावड़ा 2 नग, गैती एक नग, घमेला 5 नग, की चोरी की रिपोर्ट गांव के पूरन सिंह नाग द्वारा दर्ज कराया था, जहां पत्थलगांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया था । उक्त घटनाओ में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करते हुए घटना का खुलासा कर आरोपियो के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई .  व्यवहार न्यायालय पत्थलगांव में अभियोजन पक्ष की तरफ से सौरभ समैया जैन ने प्रतिनिधित्व किया।आरोप सिध्द होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमेश कुमार भागवतकर ने आरोपी दिनेश सिदार को  1 वर्ष 2 माह 4 दिन की सजा सुनाई है ।

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