MV एक्ट के तहत 6 बालू से भरे ट्रेक्टर एवम 4 बाइक सवारों का यातायात पुलिस ने की चालानी कार्रवाई, चालकों को किया कोर्ट में पेश, कटा जुर्माना
विवेक तिवारी सीजीनमन न्यूज़ पत्थलगांव
पत्थलगांव। पत्थलगांव थानाक्षेत्र में बगैर कागजात के वाहन चालको एवम मालिकों को वाहन चलाना महंगा पड़ गया। आज करीब 10 वाहनो के चालकों पर चलानी कार्यवाई करते हुवे कोर्ट में पेश किया गया। जहां प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा इन पर जुर्माना लगाया गया।
यातायात प्रभारी जोसिक राम कुर्रे ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार वाहनो की कागजात, हेलमेट, तीन सवारी करने वालो को समझाइश एवम इन पर चलानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज बगैर कागजात के 10 वाहन चलाते पाये गये जिनसे कागजात मांगने पर मौके पर कागजात पेश नही कर पाये। इनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 130(3), 177 के तहत प्रकरण बनाकर न्यायालय में पेश किया गया, पुलिस ने बालू से भरे 6 ट्रेक्टर 4 बाइक टोटल 10 वाहनों को कोर्ट में पेश किया। इन वाहनों पर तीन तीन सौ टोटल 3000 का जुर्माना प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा काटा गया। एवम समझाईश दी गईं की वाहनो का कागजात हमेशा अपने पास या गाड़ी में रखकर चलें।
यातायात प्रभारी जोसिक कुर्रे द्वारा हमारे माध्यम से वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने, तीन सवारी नहीं चलने, चारपहिया वाहन चालकों को सीटबेल्ट पहनने, ओवर स्पीड में वाहन नहीं चलाने, शराब पीकर नशे की हालत में वाहन न चलाने, ओवर लोड माल/सवारी नहीं भरने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने व नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न देने की समझाइश दी है। एवम बताया कि आगामी समय मे चालान की जुर्माना में भारी वृद्धि होने वाली है, वाहन चालक अभी से नियमो का पालन करते हुवे वाहन चलाये, नही तो उन्हें भविष्य में भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है।