जशपुरनगर : जिला निर्वाचन कार्यालय के सहायक ग्रेड-02 के विरूद्ध विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी

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जशपुरनगर : जिला निर्वाचन कार्यालय के सहायक ग्रेड-02 के विरूद्ध विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी

 जशपुरनगर : जिला निर्वाचन कार्यालय के सहायक ग्रेड-02 के विरूद्ध विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी



जशपुरनगर। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने कार्यालय जिला निर्वाचन जशपुर के सहायक ग्रेड-02 श्री उमेश राम प्रधान के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1996 के नियम 14 में निहित प्रावधानों के तहत् विभागीय जांच संस्थित किये जाने हेतु आरोप पत्र जारी किया है। साथ ही जांच संलग्न आरोप पत्र, आरोप विवरण, अभिलेखों एवं गवाहों की सूची के आधार पर करने के लिए कहा है। श्री प्रधान को अधिरोपित आरोप के संबंध में अपना प्रतिउतर पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश हैं। आरोपों के संबंध में प्रत्युत्तर समायावधि में प्राप्त नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने की बात कही है।

           राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री प्रधान के विरूद्ध विभागीय जांच हेतु 03 आरोप लगाए गए हैं। जिसमें  बताया गया है कि श्री उमेश राम प्रधान को स्थानीय निर्वाचन शाखा में सहायक अधीक्षक के कार्य का दायित्व सौंपा गया है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश अनुसार जिला में पंचायत स्तर पर निर्वाचन संबंधी कार्य किया जाना होता है तथा आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी कई महत्वपूर्ण जानकारी समय-समय पर चाही जाती है, किन्तु श्री प्रधान द्वारा कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित न होने के कारण तथा सक्षम अधिकारी से अनुमति के बिना कार्यालय से अन्यत्र रहने के कारण जानकारी भेजने में विलम्ब होती है।

         निर्वाचन हेतु एफ. एल. सी. कार्य के दौरान श्री प्रधान की कोई सहभागिता नहीं रही है। इस प्रकार उनके द्वारा सहायक अधीक्षक महत्वपूर्ण पद के दायित्वों का निर्वहन न करते हुए स्वेच्छाचारिता पूर्ण कार्य किया जा रहा है।  

         श्री उमेश राम प्रधान के द्वारा उच्चाधिकारियों को भ्रामक जानकारी प्रदान की जाती है, जिस कारण विभागीय कार्यों की प्रगति के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कई बार खेद जाहिर किया गया है, जिससे जिले की छवि धूमिल हुई है। इन सभी आरोपों के कारण श्री प्रधान के उक्त कृत्य छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है बताया गया है।

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