मामूली बात में ग्रामीण की लाठी-डंडा से मारपीट कर हत्या करने वाले गांव के ही 02 आरोपियों को सन्ना पुलिस ने किया गिरफ्तार,
मृतक की मृत्यू ईलाज के दौरान हो गई, थाना सन्ना क्षेत्र के ग्राम मैना की घटना,
आरोपीगणों के विरूद्ध थाना सन्ना में अप.क्र. 116/2023 धारा 294, 506, 323, 34, 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध।
गिरफ्तार आरोपीगण:-
1- संतकुमार यादव उम्र 38 साल, एवं 2-टूपो राम उम्र 42 साल दोनों निवासी ग्राम मैना।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.08.2023 को प्रार्थी लाल राम उम्र 45 साल निवासी तुतटोली मैना ने थाना सन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दिनांक 22.08.2023 के शाम लगभग 06 बजे अपने बहन दामाद के यहां घूमने जा रहा था, जो रास्ते में कुछ महिलायें पानी लेकर अपने घर की ओर जा रही थी, वे प्रार्थी को देखकर कहे पागल आ गया है कहकर हल्ला-गुल्ला करने लगे एवं ईधर-उधर भागने लगे। हल्ला सुनकर गांव का संतकुमार यादव एवं टूपो राम अपने हाथ में लाठी-डंडा लेकर आये और प्रार्थी के साथ अमर्यादित व्यवहार करते हुये पीठ, पैर, बांह एवं जांघ में मारपीट किये। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर थाना सन्ना में धारा 294, 506, 323, 34 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लेकर पीड़ित को ईलाज हेतु सी.एच.सी. सन्ना में भर्ती किया गया था, ईलाज के दौरान दिनांक 28.08.2023 को पीड़ित लाल राम की मृत्यू हो गई। पी.एम. रिपोर्ट में मृतक की मृत्यू हत्यात्मक लेख किये जाने पर प्रकरण में धारा 302 भा.द.वि. जोड़ी गई।
विवेचना के दौरान गवाहों के कथनानुसार दबिश देकर प्रकरण के के उक्त दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किये एवं उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी/डंडा इत्यादि को जप्त किया गया। *आरोपीगण 1-संतकुमार यादव उम्र 38 साल, एवं 2-टूपो राम उम्र 42 साल दोनों निवासी ग्राम मैना* के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उन्हें आज दिनांक 29.08.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
विवेचना कार्यवाही एवं आरोपीगणों की गिरफ्तारी में निरीक्षक एन.एल. राठिया, प्र.आर. 279 अमरनाथ पैंकरा, प्र.आर. 168 सुखनाथ भगत, आर. 92 विमलेष्वर एक्का, आर. 235 बूटा सिंह, न.सै. 254 शिव शंकर रवि का सराहनीय योगदान रहा।