नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं की विस्तृत जानकारी हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर द्वारा जिले के विवेचकों की 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

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नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं की विस्तृत जानकारी हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर द्वारा जिले के विवेचकों की 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

 नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं की विस्तृत जानकारी हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर द्वारा जिले के विवेचकों की 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

 उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर द्वारा थाना/चौकी प्रभारी को प्रतिदिन रोलकाल/गणना में उपस्थित अधि./कर्म. को नवीन कानून के संबंध में विस्तार से ब्रीफ/प्रशिक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया,

कार्यशाला में उपस्थित विवेचकों को आगामी एक माह के भीतर में उक्त प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया,




                           वर्तमान में प्रचलित भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) शीघ्र ही प्रभावशील किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस मुख्यालय एवं रेंज कार्यालय द्वारा सभी जिला पुलिस इकाई में विवेचकों को भारतीय न्याय संहिता के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदाय करने हेतु कार्यशाला आयोजित करने निर्देशित किया गया है।

                                जिसके परिपालन में उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री डी. रविशंकर (IPS) के द्वारा 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर के सभाकक्ष में कल दिनांक 18.01.2024 को किया गया। कार्यशाला के दौरान उमनि. एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित विवेचकों को नये कानून नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं की विस्तृत जानकारी दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता 26 जनवरी से देश के कुछ विकसित जिलों में प्रभावशील होगी, इसके बाद धीरे-धीरे अन्य सभी राज्यों में प्रभावशील होगी। जशपुर जिले में पूर्व प्रचलित भारतीय दंड संहिता, अपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता व साक्ष्य अधिनियम ही प्रचलन में रहेंगें किन्तु नये भारतीय न्याय संहिता (BNS) अधिकांश अपराधों को आईपीसी से अलग रखती है, उन्होंनें विस्तारपूर्वक भारतीय न्याय संहिता के अनुसार परिवर्तित होने वाली आईपीसी, सीआरपीसी की धाराओं की जानकारी उपस्थित विवेचकों को दिये और विवेचकों के मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब दिया गया। इस प्रकार की कार्यशाला विवेचकों के लिये लाभकारी होता है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) का ज्ञान होना पुलिसकर्मियों के लिये अति आवश्यक है इस दिशा में पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा भारतीय न्याय संहिता अनुसार संशोधित धाराओं की पुस्तकें सभी थाना, चौकी ओर कार्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वयं भी भारतीय न्याय संहिता से जुड़ी विषय वस्तु का संकलन करें, आने वाले समय में सभी पुलिसकर्मियों के लिये बहुपयोगी होगा। साथ ही आने वाले समय में और भी कार्यशाला आयोजित किये जाने की जानकारी दिये। 

                     उक्त कार्यशाला में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जशपुर श्री राजेश देवांगन, उप पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रशेखर परमा, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक श्री भानूप्रताप चंद्राकर सहित जिले के सभी थाना/चौकी के विवेचकगण उपस्थित थे। 

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