छत्तीसगढ़ राज्य के गृह विभाग ने करीब आधा दर्जन संगठनों पर प्रतिबंध की अवधी बढ़ाई, की गई अधिसूचना जारी
छत्तीसगढ़ राज्य के गृह विभाग ने करीब आधा दर्जन संगठनों पर प्रतिबंध की अवधी बढ़ा दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
नक्सलियों से जुड़े विभिन्न संगठनों पर पहले से प्रतिबंध लगा रखा है। इन संगठनों पर प्रतिबंध की अवधी इसी महीने समाप्त हो रही थी, जिसे देखते हुए प्रतिबंध को बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। गृह विभाग की तरफ से जारी इस अधिसूचना के अनुसार क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/2007 यतः राज्य सरकार छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-4-101/गृह-सी/07. दिनांक 12 अप्रैल, 2023 में वृद्धि करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके छः अग्र (फंट) संगठनों-वण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, कांतिकारी आदिवासी महिला संघ, कांतिकारी आदिवासी बालक संघ, कांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आर.पी.सी. अथवा जनताना सरकार को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरूद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है। यह अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल, 2024 से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी।