राज्य कर विभाग द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

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राज्य कर विभाग द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

 राज्य कर विभाग द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा लाँच किया गया 'ई-संवीक्षा' पोर्टल ई-संवीक्षा



रायपुर। छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 66 के अंतर्गत विशेष ऑडिट हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट, चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म से राज्य कर विभाग द्वारा ’’रूचि की अभिव्यक्ति ’’(EOI) आमंत्रित की गई है। राज्य कर आयुक्त नवा रायपुर के अधिकारियों ने बताया कि नियम व शर्तो तथा आवेदन के प्रारूप का अवलोकन विभागीय वेबसाईट

https://comtax.cg.nic.in

के करंट न्यूज सेक्शन में किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 07 जुलाई 2024 रखी गई है।


छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा लाँच किया गया 'ई-संवीक्षा' पोर्टल

ई-संवीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य कर (जीएसटी) विभाग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नई पहल करते हुए  “ई-संवीक्षा” पोर्टल लाँच किया गया है। यह पोर्टल श्री रजत बंसल, आयुक्त, राज्य कर, छत्तीसगढ़ की पहल पर राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर के डायरी कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष द्वारा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत मैदानी कार्यालयों के समुचित अधिकारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 61 एवं धारा 73 और/ अथवा धारा 74 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग आनलाईन की जानी है।

प्रारंभिक चरण में “ई-संवीक्षा” के अंतर्गत “स्क्रूटनी माड्यूल” बनकर तैयार है एवं लाईव किया जा चुका है तथा “एड्जुडिकेशन माड्यूल” तैयार किया जा रहा है। इससे न केवल विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मानिटरिंग की जा सकेगी बल्कि ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक डायरी भी आनलाईन होगी और एनालीटिक्स में इससे प्राप्त होने वाले आँकड़ों का राजस्व हित में उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा राज्य के व्यापारियों को होने वाली व्यवहारिक परेशानियों का निराकरण करने मे भी “ई-संवीक्षा” माड्यूल कारगर साबित होगा।

गौरतलब है कि, राज्य कर आयुक्त के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये थे जिनमें एक ही व्यवसायी की एक ही अवधि के प्रकरण में एक से अधिक अधिकारियों द्वारा अलग-अलग समय पर नोटिस जारी किए गये थे, जिसके बाद आयुक्त द्वारा “ई-संवीक्षा” माड्यूल की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करवाया गया है।

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