थाना दुलदुला में बीती रात दुकान का ताला तोड़कर मोबाईल एवं कैमरा की चोरी करने वाले 04 नाबालिग बालकों को तत्काल संरक्षण में लिया गया
अपचारी बालकों की उम्र क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष, 12 वर्ष एवं 13 वर्ष
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शिवकुमार चक्रेश उम्र 23 साल निवासी दुलदुला ने दिनांक 05.03.2025 को थाना दुलदुला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23.02.2025 से 24.02.2025 की दरम्यानि रात्रि में इसके दुलदुला मोबाईल दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर के द्वारा मोबाईल एवं कैमरा को चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर भा.न्या.सं. की धारा 303(2), 331(4) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान सायबर सेल एवं मुखबीर सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रकरण के संदेही 04 अपचारी बालकों को उनके परिजनों से संरक्षण में लेकर उनसे पूछताछ किया गया जो दिनांक 23.02.2025 की रात्रि में एक साथ होकर प्रार्थी की दुकान का ताला तोड़कर मोबाईल एवं कैमरा को चोरी करना स्वीकार किये। अपचारी बालकों के मेमोरंडम कथनानुसार उनकी निषानदेही पर 12 नग नया मोबाईल, 16 नग पुराना मोबाईल एवं 02 नग कैमरा कुल कीमती रू. 3,56,500 /-(तीन लाख छप्पन हजार पाॅंच सौ) जप्त किया गया है। उपरोक्त सभी अपचारी बालकों को विधिवत् आज दिनांक 08.03.2025 को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है।
विवेचना कार्यवाही एवं संरक्षण में लेने की कार्यवाही में निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, उप निरीक्षक नसरूद्दीन अंसारी, स.उ.नि. सामुदान टोप्पो, प्र.आर. 343 मोहन बंजारे, प्र.आर. 241 निर्मल बड़ा, म.प्र.आर. 306 हेमलता बुनकर, आर. 495 अकबर चौहान इत्यादि की भूमिका रही है।