शासकीय सेवकों को सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान ऑनलाईन जीपीएफ फाईनल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से करने के संबंध में निर्देश जारी

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शासकीय सेवकों को सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान ऑनलाईन जीपीएफ फाईनल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से करने के संबंध में निर्देश जारी

शासकीय सेवकों को सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान ऑनलाईन जीपीएफ फाईनल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से करने के संबंध में निर्देश जारी



अम्बिकापुर। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा राज्य के शासकीय सेवकों को सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान “ऑनलाईन जीपीएफ फाईनल पेमेंट सिस्टम“ के माध्यम से करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार सामान्य भविष्य निधि अभिदाता के सेवानिवृत्ति तिथि से 03 माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण ऑनलाईन कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं यदि सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा ऑनलाईन आपत्ति दर्ज की जाती है तो ऐसी आपत्ति का निराकरण कार्यालय प्रमुख द्वारा 15 दिवस के भीतर किया जाना आवश्यक होगा।

 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालय महालेखाकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरणों में दर्ज ऑनलाईन आपत्ति का निराकरण संबंधित आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा समयावधि में नहीं किया जा रहा है, साथ ही सेवानिवृत्ति तिथि से 03 माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण ऑनलाईन प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं। अतः समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश  का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरणों का समयावधि में निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

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