बलरामपुर DSP की पत्नी नीली बत्ती वाली कार के बोनट पर मनाया था जन्म दिन, मामले को गंभीर मानते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान
हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश शपथपत्र पर यह स्पष्ट करें कि अब तक इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन ने क्या कदम उठाए
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में DSP पति तस्लीम आरिफ की नीली बत्ती वाली कार पर पत्नी के जन्म दिन के दिन के स्टंट को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जनहित याचिका मानकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले में मुख्य सचिव से पूछा है कि आपने क्या कार्रवाई की, शपथपत्र के साथ जवाब दें कि अब तक इस मामले में पुलिस प्रशासन ने विधिवत क्या कार्रवाई की है। और एक सप्ताह बाद अगली सुनवाई निर्धारित की है।
वीडियो वायरल होने के बाद गांधीनगर पुलिस ने जांच की। जिसमें बताया गया कि, (XUV 700 क्रमांक CG 15 EF 3978), जिसमें नीली बत्ती लगी थी। उसके ड्राइवर ने कार के दरवाजे, सन-रूफ और डिक्की को खोलकर लोगों को बाहर निकालकर लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाई। यह यातायात के नियमों के खिलाफ है।
पुलिस ने मामले में कार ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184, 281 के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि, मामले में किसे आरोपी बनाया गया, यह स्पष्ट नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार चालक अज्ञात है, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार वही युवक चला रहा था जो महिला के साथ पार्टी में शामिल था।
बलरामपुर जिले के पुलिस उपाधीक्षक तस्लीम आरिफ बारहवीं बटालियन में हैं। उनकी पत्नी ने नीली बत्ती लगी निजी गाड़ी के बोनट पर अपना जन्मदिन मनाया। जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ, इस वीडियो से लोगों में आक्रोश पैदा हुआ है और फिर कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि चालक अज्ञात है। वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के खिलाफ धारा 177, 184 और 281 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना कथित तौर पर अंबिकापुर के एक होटल के पास हुई थी। इस वीडियो ने सरकारी गाड़ी और उसके विशेषाधिकारों के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रदेश में सरकारी गाड़ियों और वीआईपी कल्चर के दुरुपयोग की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार वीआईपी और उनके परिजन नियम तोड़ते नजर आए हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला 29 जनवरी को सामने आया था, जब किसी ने जन्मदिन के मौके पर सड़क जाम कर आतिशबाजी की थी। उस पर भी केस दर्ज हुआ था।