17 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या कर उसके शव को जंगल में छिपाने वाले कुल 06 आरोपियों को सन्ना पुलिस ने किया गिरफ्तार,
प्रेम-प्रसंग में नाबालिग लड़की द्वारा जबरदस्ती शादी करने की बात कहने पर नाराज होकर योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी,
आरोपियों ने माह फरवरी/2023 में उक्त घटना को अंजाम दिया था,
चौकी सोनक्यारी थाना सन्ना क्षेत्र के ग्राम गेड़ाई की घटना,
उक्त घटना में 02 अपचारी बालक भी शामिल,
अपचारी बालकों से पूछताछ उपरांत बाल संप्रेषण गृह भेजा गया,
आरोपीगणों के विरूद्ध थाना सन्ना में अप.क्र. 22/2023 धारा 363, 364, 302, 201, 120(बी) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध
गिरफ्तार आरोपीगण:-
1- शेरा राम उम्र 32 साल,
2-सुरेन्द्र राम उम्र 35 साल,
3-विनोद कुमार भगत उम्र 30 साल,
4-पार्वती बाई उम्र 35 साल सभी निवासी ग्राम गेड़ाई चौकी सोनक्यारी थाना सन्ना।
5-अपचारी बालक 16 साल,
6-अपचारी बालक 16 साल।
पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, सरगुजा अंकित गर्ग (भा.पु.से.), उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डी.रविशंकर(भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर उमेश कुमार कश्यप के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्षन में थाना प्रभारी सन्ना को थाना सन्ना के अपराध 22/2023 के प्रकरण में टीम बनाकर बारीकी से विवेचना कर आरोपी की पतासाजी कर तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.03.2023 को प्रार्थी सोनहर राम उम्र 70 साल ने चौकी सोनक्यारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 17 वर्षीय लड़की दिनांक 19.02.2023 को गांव एक व्यक्ति के घर में डी.जे.बाजा सुनने गई थी, रात्रि में वहीं पर रूकी थी, दूसरे दिन वह बिना किसी को बताये कहीं चली गई, प्रार्थी द्वारा आस-पड़ोस रिष्तेदारी में पता-तलाश किया, कोई पता नहीं चला। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चैकी सोनक्यारी में गुम इंसान एवं धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.06.2023 को थाना सन्ना में उपस्थित आकर सूचना दिया कि ग्राम गेड़ाई के पईला टोंगरी जंगल के पास मानव के हाथ, पैर, जबड़े, पसलियों के हड्डी के अवषेष बिखरा पड़ा है साथ ही वहां अधजला चप्पल, कपड़े इत्यादि पड़ा है। इस सूचना पर थाना सन्ना स्टाॅफ द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण करने पर मानव खोपड़ी, हाथ, पैर एवं लड़की के कपड़े, चूड़ी तथा गले में पहने धातू इत्यादि पाये जाने पर उसे जप्त कर पहचान कराया गया, पहचान कार्यवाही के दौरान मृतिका की माता द्वारा कपड़े एवं धातू को उसकी पुत्री का होना बताया। मृतिका के हड्डियों का पी.एम. कराने के उपरांत वास्तविक पहचान स्थापित करने हेतु सैंपल लेकर डी.एन.ए. परीक्षण कराया गया, प्राप्त डी.एन.ए. रिपोर्ट में प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को मृतिका का जैविक संतान होना लेख किया गया। प्रकरण में अपराध घटित होना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से कार्यवाही करते हुये प्रकरण के संदेही मृतिका के प्रेमी 16 वर्षीय बालक को संरक्षण में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 19.02.2023 को उसके घर में दिनांक खान-पान का कार्यक्रम चल रहा था और डी.जे. बज रहा था, कि शाम करीबन 06 बजे पूर्व परिचित एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की उसके पास आई, उसके साथ उसका विगत 01 वर्ष पूर्व से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जो घर में आने के बाद शादी करने का दबाव बना रही थी, उसकी बात से प्रार्थी तथा उसका भाई शेरा राम सहमत नहीं थे, तभी शेरा राम उसे बोला कि *”इस लड़की को रास्ते से हटाते हैं“,* तब यह घर में नाच रहे सुरेन्द्र राम, विनोद भगत, पावर्ती भगत एवं 16 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ मिलकर योजना बनाये और योजना मुताबिक दूसरे दिन दिनांक 20.02.2023 को प्रातः में उक्त नाबालिग लड़की को सभी मिलकर एक स्कूल भवन के पीछे ले गये और शादी नहीं करने हेतु समझाने लगे, उसके द्वारा नहीं मानने पर हाथ-पैर को पकड़कर हाथ, मुक्का इत्यादि से उसके मुंह को मारे, फिर पास में पड़े लकड़ी डंडा से उसके सिर, पेट, पसली में वार करने से वह बेहोश हो गई, फिर उसे उठाकर गेड़ाई पईला टोंगरी जंगल में ले जाकर उसके गले में प्लास्टिक रस्सी से फांसी का फंदा बनाकर उसे लटका दिये। मृत्यू हो जाने पर कुछ देर बाद उसे उतार कर एक पेड़ से टिका दिये, उसके बाद उक्त नाबालिग लड़के ने अपने घर से टंगिया लाकर साल पेड़ के डागाल को काटकर मृतिका के लाश को छिपा दिया, उसके बाद सभी अपने-अपने घर चले गये। विवेचना क्रम में प्रकरण के अन्य आरोपियों को भी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, जो उक्त अपराध को मिलकर घटित करना स्वीकार किये। आरोपियों के मेमोरंडम कथन से घटना में प्रयुक्त टंगिया, लकड़ी-डंडा, रस्सी इत्यादि को जप्त किया गया है। प्रकरण के उक्त सभी आरोपियों को दिनांक 25.08.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, साथ ही अपचारी बालकों को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है।
विवेचना कार्यवाही एवं आरोपीगणों की गिरफ्तारी में निरीक्षक एन.एल. राठिया, स.उ.नि. कृष्ण कुमार साहू, प्र.आर. 359 प्रभन साय, आर. 139 महेष्वर यादव, आर. 235 बूटा सिंह, आर. 188 अरूण राम, म.आर. 542 तुलसी कोसले, न.सै. शिव शंकर रवि का सराहनीय योगदान रहा।