स्कॉर्पियो वाहन फाइनेन्स न करने एवम वाहन न देने मामले में दोनो पक्ष में हुवा राजीनामा, थाने में दिये आवेदन एवम खबर प्रसारित होने के पश्चात प्रार्थी को मिला रकम वापस
विवेक तिवारी सीजीनमन न्यूज़ पत्थलगांव
पत्थलगांव। स्कॉर्पियो वाहन फाइनेन्स न करने एवम वाहन न देने मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। वहीं आवेदनकर्ता नितेश चौहान दूसरे पक्षों पर कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। आवेदक नितेश ने बताया कि थाने में दिये आवेदन एवम खबर प्रसारित होने के पश्चात दूसरे पक्ष की तरफ से मेरे पैसे वापस कर दिए गए हैं और अब आवेदनकर्ता थाने के समक्ष उपस्थित होकर दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करवाना चाहता है।
दोनो पक्षों में रात करीब 9.30 बजे राजीनामा हुवा इसमें लिखा है कि महोदय निवेदन है कि मैं प्रार्थी नितेश चौहान पिता स्वर्ण चौहान उम्र 29 वर्ष सा. लुड़ेग गोटियारा का रहने वाला हूँ। जो आज दिनांक स्कारपीयो प्लस वाहन का असलम खान पिता, सिराजुद्दीन खान का जो लेन देन हुआ था जो आज दिनांक 6-9.23 के 9.30 बजे असलम खान के द्वारा नगद 50,000 हजार रुपये एडवांस को सिराजुदीन खान, इमरान खान, मान बाबू - विक्की सिंह राजपूत शिव प्रसाद के समक्ष नितेश कुमार चौहान को दिया गया।
आवेदन कर्ता द्वारा दिये आवेदन में लिखा था कि मई माह में स्कॉर्पियो वाहन खरीदने हेतु कुल मेरे द्वारा 75000 पच्चहतर हजार sks फाइनेंस के एक फाइनेंसर दिनेश सारथी निवासी गाला और वाहन बिक्री करने वाले असलम खान निवासी मुड़ागांव को दिया गया था। और मुझे घुमाया जा रहा था कि आज आ जाओ कल आ जाओ ऐसा घुमाया जा रहा है। और न ही मुझे मेरा रूपये दिया जा रहा है और न ही वाहन दिया जा रहा है। 02/09/2023 को बुला कर मुझे सिर्फ 10000 दस हजार दिया गया है बाकी 65000 पैंसठ हजार रूपये मुझे वापस नहीं किया जा रहा था। आज दिनांक 6/9/2023 को रात 9.30 बजे जो उसका पैसा था वह उन्होंने वापस कर दिया है। अब उनके मन में कोई भी गैर विरोध नहीं है और उन्होंने यह फैसला बिना किसी दबाव के किया है। इसलिए वह अब अपनी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहता है।