पत्थलगांव के इस राइस मिल में मिले 2187 बोरी कम स्टॉक, कस्टम मिलिंग से संबंधित मासिक विवरण आवक, जावक पंजी बी1 रजिस्टर भी संधारन नही
पत्थलगांव खाद्य निरीक्षक ने पंचनामा तैयार कर थाने में दोषियों के विरूद्ध कराई प्राथमिकी दर्ज
मै आलोक कुमार टोप्पो पत्थलगांव विकास खंड में खाद्य निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं, दिनांक 22.01.2024 के रात्रि करीब 08.00 बजे उचाधिकारियों के द्वारा जरिये दूरभाष से निर्देश प्राप्त हुआ कि पालीडीह स्थित मां कमला श्री राईस मिल का भौतिक सत्यापन करें, जिसके तारतम्य में टीम बनाकर मां कमला श्री राईस मिल पालीडीह में 10.00 बजे रात्रि पहुंचे, जो दिनांक 22.01.2024 को उक्त राईस मिल बंद पायी गई। दिनांक 23.01.2024 को मिल संचालक आयुष अग्रवाल के समक्ष में मां कमला श्री राईस मिल की जांच एवं भौतिक सत्यापन किया गया। इस संबंध में मौके पर गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार कर उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर थाना पत्थलगांव में आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं।
महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देश अनुसार दिनांक 23/01/2024 को खाद्य विभाग, स्टेट वेयर हाउस, मार्कफेड के संयुक्त टीम के द्वारा मां कमला श्री राईस मिल पालीडीह का जांच एवं भौतिक सत्यापन मिल में उपस्थित मिल के संचालक आयुष अग्रवाल के समक्ष में किया गया। भौतिक सत्यापन में स्टाक से 875 क्विंटल धान (2187)बोरी कम पाया गया। कस्टम मिलिंग से संबंधित मासिक विवरण आवक, जावक पंजी बी1 रजिस्टर संधारन नहीं किया गया। इस प्रकार मां कमला श्री राईस मिल संचालक श्री आयुष अग्रवाल आ0 श्री परशुराम अग्रवाल निवासी पत्थलगांव एवं मिल के प्रोपराइटर श्रीमती अलका अग्रवाल पति परशुराम अग्रवाल के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा छत्तीसगढ कस्टम मिलिंग चावल उर्पाजन आदेश 2016 का स्पष्ट उलंघन किया जाना पाया गया है। इस प्रकार मां कमला श्री राईस मिल के संचालक आयुष अग्रवाल एवं प्रोपराइटर श्रीमती अलका अग्रवाल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3/7 के तहत तथा छत्तीसगढ कस्टम मिलिंग चावल उर्पाजन आदेश 2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करे।
वहीं थाना धरमजयगढ़ में भी इनके खिलाफ हुवा मामला दर्ज
प्रति, थाना प्रभारी धरमजयगढ जिला-रायगढ छग, विषय- प्राथमिकी सूचना दर्ज कराने बावत्। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है दिनांक 22.01.2024 को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित-सिसरिंगा के धान उपार्जन केन्द्र सिसरिंगा में ग्रामीणों से प्राप्त सूचना के आधार पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर पाया गया कि धान उपार्जन केन्द्र सिसरिंगा में दो वाहन (ट्रक) कमांक UP 21 CN 7070 एवं UP 21 DT 3930 में कमश 950 बोरे धान व 950 बोरे धान कुल 1900 बोरे धान लोड किया हुआ पाया गया। उक्त धान के बोरे में TSS काडरो अंकित पाया गया, जो सिसरिंगा धान उपार्जन केन्द्र से संबंधित नहीं है। लोड धान के संबंध में सिसरिंगा धान उपार्जन केन्द्र में उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त धान को खरीदी केन्द्र के प्रभारी एवं ऑपरेटर द्वारा अवैध तरीके से खपाने का प्रयास किया गया था। दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त धान, उपार्जन केन्द्र काडरो TSS लुडेग से दोनों ट्रक मां कमला श्री राइस मिल पत्थलगांव में धान परिदान हेतु दिनांक 21.01.2024 को 4.42 PM बजे से 7.24 PM बजे के बीच निकली है। उक्त धान मां कमला श्री राइस मिल पत्थलगांव में अनलोड (खाली) न किया जाकर अवैध लाभार्जन हेतु धान उपार्जन केन्द्र सिसरिंगा में लाया जाना परिलक्षित होता है। दिनांक 22/01/2024 को तहसीलदार धरमजयगढ द्वारा जांच उपरांत दोनों ट्रकों को धान सहित थाना धरमजयगढ के सुपुर्द में दिया गया है । उक्त गतिविधि में पुरुषोत्तम दास महंत पिता रामेश्वर दास महंत निवासी ग्राम सिसरिंगा, तहसील-धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छग), संचालक मां कमला श्री राइस मिल पत्थलगांव जिला-जशपुर (छग), वाहन चालक ऋतिक एवं वाहन चालक सर्पराज संलिप्त पाए गए है तथा घनश्याम दास पिता डमरूधर यादव के बयान अनुसार आदिमजाति सेवा सहकारी मर्यादित सिसरिंगा के प्रभारी समिति प्रबंधक सहदेव राय पिता सुखलाल राय ग्राम सिसरिंगा तहसील धरमजयगढ जिला रायगढ छ0ग0 भी संलिप्त है। अत प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करें ।