घुघरीनाला के किनारे गौवंश का वध कर उसका मांस तैयार कर रहे 08 अभियुक्तों को कांसाबेल पुलिस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

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घुघरीनाला के किनारे गौवंश का वध कर उसका मांस तैयार कर रहे 08 अभियुक्तों को कांसाबेल पुलिस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

घुघरीनाला के किनारे गौवंश का वध कर उसका मांस तैयार कर रहे 08 अभियुक्तों को कांसाबेल पुलिस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

अभियुक्तों से गौमांस 90 किलोग्राम, दो पहिया वाहन 04 नग, धारदार चाकू, रस्सी, लकड़ी का चौकोर कुण्डा एवं बिक्री रकम 400 रू. जप्त



अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कांसाबेल में धारा 429 भा.द.वि. एवं छ.ग. पशु परि. अधि. 2004 की धारा 4, 5, 10 का अपराध पंजीबद्ध


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विगत दिवस दिनांक 23.06.2024 के शाम लगभग 06ः30 बजे मुखबीर से पुलिस को सूचना मिला कि सहरापानी घुघरीनाला के किनारे में कुछ लोग खाने एवं विक्रय करने के उद्देश्य से गौवंश का वध कर उसका मांस काट रहे हैं, इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा तत्काल उप पुलिस अधीक्षक सुरक्षा श्री विजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम गठित कर अभियुक्तों की धर-पकड़ एवं गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के परिपालन में पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी कर इधर-उधर भाग रहे 1. सेबेस्टिन तिग्गा उम्र 33 वर्ष निवासी नयनगर कुसकुमताल सरहापानी थाना कांसाबेल 2. सनातन लकड़ा उम्र 31 वर्ष निवासी सरहापानी थाना कांसाबेल 3. पैकस लकड़ा उम्र 30 वर्ष निवासी सरहापानी कुसुमताल 4. संतोष लकड़ा उम्र 35 वर्ष निवासी सरहापानी कुसुमताल 5. उत्तम दान उम्र 53 वर्ष साकिन सरहापनी कुसुमताल 6. सुमन टोप्पो उम्र 46 वर्ष निवासी बहमा बस्तीपारा थाना कांसाबेल हाल मुकाम शांतिनगर कांसाबेल, 7. जुवेल दान उम्र 55 वर्ष निवासी थाना कांसाबेल जिला जशपुर (छ.ग.) एवं 8. विनित लकड़ा उम्र 40 वर्ष निवासी खौरा थाना आस्ता हाल संतोष मंदिर के सामने कांसाबेल को पकड़ा गया जिनके द्वारा घुघरी नदी के किनारे एक सफेद रंग के बैल को काट कर उसका टुकड़ा-टुकड़ा कर खाने एवं बिक्री करने हेतु मांस का टुकड़ा 5 किलो क्षमता वाली 10 अलग-अलग प्लास्टिक की थैलियों कुल लगभग 50 किलो एवं एक प्लास्टिक बोरी में लगभग 40 किलो मांस का टुकड़ा एवं मौके पर बैल का चमड़ा सहित सिंग लगे हुए व बैल के चारो पैर खुर सहित मौके पर पाया गया। उक्त सभी के द्वारा धारा 429 भा.द.वि. एवं छ.ग. कृषि पशु परि. अधि. 2004 की धारा 4, 5, 10 का अपराध घटित करना पाये जाने पर उन्हें अभिरक्षा में लिया गया साथ ही घटना स्थल से कुल लगभग 90 किलो मांस बरामद कर गवाहों की उपस्थिति में जप्त किया गया। 

                               अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बैल पशु का मांस के लिए वध करना स्वीकार किये तथा घटना में प्रयुक्त आरोपियों के कब्जे से मेमोरेण्ड के आधार पर सनातन लकड़ा से एक नग लोहे का धारदार चाकू तथा सेबेस्टीन तिग्गा से लोहे का धारदार चाकू एवं प्लास्टीक रस्सी, पैकस लकड़ा से लोहे का धारदार चाकू, संतोष लकड़ा से मांस बिक्री करने का नगद रकम 400 रू., लोहे का कुल्हाड़ी एवं मांस रखकर काटने का लकड़ी का चैकोर कुण्डा के साथ उनके  द्वारा घटना स्थल पर लाये गये मोटर सायकल सुपर स्पेलेण्डर CG 14 MM 9212 स्कूटी प्लेजर क्रमांक CG 12 L 5195, स्कूटी CG 14 H 0875 एवं स्कूटी मेस्ट्रो CG 14 MP 3865 कुल 04 नग दो पहिया वाहन एवं लगभग 90 किलो गौ मांस (पैर एवं खुर सिंग , चमड़ी सहित) जप्त किया गया आरोपी सदर के विरूद्ध अपराध घटित करना पाये जाने पर उन्हें दिनांक 23.06.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। 

                                विवेचना कार्यवाही एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी में उपुअ सुरक्षा विजय सिंह राजपूत, उनि अशोक कुमार यादव, सउनि राजेश यादव , प्र.आर. 352 मनेाज कुमार भगत, प्र.आर. 117 संजय नागवंशी, आर. 601 सुरेश एक्का, आर. 790 सुशील तिर्की,म.आर. 640 मधुरवीणा खाखा, आर. 114 शिवचंद भगत, आर. 325 अनसेलेम, 773 प्रकाश मिंज, आर. संजय साय, सैनिक 41 जोगेन्द्र यादव का विशेष योगदान रहा है।  

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