राज्य निर्वाचन आयुक्त ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य करने के दिए निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की उपस्थिति में यहां नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन दिसम्बर 2024-जनवरी 2025 सम्पन्न कराये जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने के संबंध में राज्य के सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसका जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार करने तथा निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य समय-सीमा में करने के निर्देश दिए गए। मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के वैधानिक प्रावधान, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य एवं उसके प्रशिक्षण, निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन एवं मुद्रण के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
इसी तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम में दावा आपत्ति प्राप्ति एवं निराकरण, प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में आवश्यक संशोधन एवं साफ्टवेयर में प्रविष्टि, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन एवं मुद्रण, अपील निर्वाचक नामावली प्रेक्षक की नियुक्ति एवं कर्तव्य, राजनैनिक दल हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं निर्वाचक नामावली अभिकर्ता की नियुक्ति तथा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार (जाबो) के संबंध में विस्तार से बताया गया। आयोग के अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूछे गये समस्याओं का सुझाव भी प्रदान किया गया।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचक नामावाली तैयार करने का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। जिसे 2 चरणों में पूरा किया जायेगा। जिसमें प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली स्थानीय निकायवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना, शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 तक तथा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूपः क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।
इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।
पंचायत निर्वाचक नामावली तैयार करने जारी कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली जनपद पंचायतवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित पंचायत के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरूवार 10 अक्टूबर 2024 तक, जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना बुधवार 24 अक्टूबर 2024 तक, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि गुरुवार 14 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवंम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 29 नवम्बर 2024 को किया जायेगा।
इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारी गण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।