छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर SC के निर्देश पर राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट किया जाएगा निरस्त
नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर औ एसपी को दिये निर्देश
छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर SC के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। यहां डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा। नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर औ एसपी को निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में बुधवार को कानफोड़ू डीजे पर रोक लगाने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं इस गाइडलाइन के जारी होने के बाद से ही डीजे मालिकों के सामने चिंता के बादल छा गए हैं।
बता दें कि डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय ने 2017 में सख्त आदेश देते हुए गाइडलाइन जारी की थी, मगर उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था। जनहित याचिका के जरिए इस मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी वाहन अगर डीजे लगाए हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। इसी तरह डीजे संचालकों पर भी नियम का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।