छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से होंगे, राजपत्र में अधिसूचना हुई प्रकाशित
राज्य में 18 जनवरी के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में 15 जनवरी बुधवार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसमें राजपत्र में ईवीएम से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं। इससे अब यह फाइनल हो गया है कि नगरीय निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। प्रदेश में पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए थे लेकिन इस बार चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होंगे। वहीं, पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे।
डेप्युटी सीएम अरुण साव ने कहा था- छत्तीसगढ़ में इस बार निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होगा। उन्होंने तारीखों को लेकर कहा कि बोर्ड एग्जाम से पहले प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। बताया गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास 20 हजार बैलेट यूनिट और 10 हजार ईवीएम कंट्रोल यूनिट है। इसकी जांच के लिए हैदराबाद से विशेषज्ञों की टीम पहुंच चुकी है। ईवीएम से मतदान कराने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी की एक और प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही 18 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की संभावना भी बढ़ गई है।
राजपत्र में ईवीएस से वोटिंग का प्रावधान जोड़ा गया है। इसके साथ ही ही चुनाव किस तरह होंगे इसी गाइडलाइन भी अधिसूचना में शामिल है। इसके अलावा नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों की में आरक्षण की अधिसूचना का भी प्रकाशन किया गया है। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा एक साथ की जाएगी, लेकिन मतदान अलग-अलग कराए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता 18 जनवरी के बाद कभी भी लग सकती है। चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 18 जनवरी को करेगा। माना जा रहा है कि इसके बाद आचार संहिता लागू हो सकती है।