फ्लाई ऐश डंपिंग को लेकर राज्य सरकार ने लिया नया नियम लागू करने का फैसला
रायपुर। फ्लाई ऐश डंपिंग को लेकर राज्य सरकार ने नया नियम लागू करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल से जीपीएस ट्रैकिंग और जियो टैगिंग सिस्टम अनिवार्य किया जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि फ्लाई ऐश डंपिंग की शिकायतों को रोकने के लिए इसे अनिवार्य किया जा रहा है। इस फैसले का उद्देश्य फ्लाई ऐश के अनुचित डंपिंग को रोकना और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है।
कोयला जलाकर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट से निकलने वाली राख (फ्लाई ऐश) से बनाई जाती हैं, जिन्हें सीमेंट, पानी और अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है, जिसे बाद में सांचों में डाला जाता है और टिकाऊ ईंटें बनाने के लिए उच्च तापमान पर पकाया जाता है।
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस सिस्टम के जरिए फ्लाई ऐश वाहनों की ट्रैकिंग होगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डंप हो। यह कदम उन कंपनियों और ट्रांसपोर्टर्स पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है, जो फ्लाई ऐश को अवैध रूप से फेंक रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से नदियों, खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों में प्रदूषण कम होगा और औद्योगिक कचरे के अनुशासित प्रबंधन में सुधार आएगा।