ऑनलाईन आरटीई के माध्यम से द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई से

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ऑनलाईन आरटीई के माध्यम से द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई से

ऑनलाईन आरटीई के माध्यम से द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई से

राज्य के सभी जिले के कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश प्रेषित



रायपुर। ऑनलाईन आरटीई पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु प्रवेश की कार्यवाही के संबंध में समय-सारिणी जारी कर दी गई है। संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ अटल नगर द्वारा उक्त आशय का आदेश राज्य के सभी जिले के कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किए गए हैं। 

जारी कार्यक्रम के अनुसार नवीन स्कूल पंजीयन, दर्ज संख्या प्रविष्टि एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन व सीटों का वास्तविक प्रकटीकरण 18 जून से 30 जून तक किया जाएगा। छात्र पंजीयन (आवेदन) 01 जुलाई से 12 जुलाई तक तथा नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच एवं आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु अवगत कराने के लिए 02 जुलाई से 19 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आबंटन 22 जुलाई से 23 जुलाई तक एवं स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया हेतु 25 जुलाई से 31 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत् वर्ष 2025-26 हेतु प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन/भर्ती की कार्यवाही की जानी है। पूर्व में भी प्रवेश की प्रक्रिया एवं ऑनलाईन पद्धति के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके है।

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