विद्यार्थियों के आधार कार्ड में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) हेतु विशेष अभियान -31 अक्टूबर तक

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विद्यार्थियों के आधार कार्ड में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) हेतु विशेष अभियान -31 अक्टूबर तक

विद्यार्थियों के आधार कार्ड में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) हेतु विशेष अभियान -31 अक्टूबर तक

स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर किया निर्देशित



रायपुर। भारत सरकार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में राज्य के समस्त जिलों में विद्यार्थियों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update - MBU) हेतु विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है।  विद्यार्थियों के आधार कार्ड  अपडेट (MBU) हेतु विशेष अभियान -31 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण किया जाएगा।

यह अभियान स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के सहयोग से UDISE+ एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय को विद्यार्थियों के आधार कार्ड में लंबित बायोमेट्रिक अपडेट की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। (UIDAI) क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से विद्यालयों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों के लंबित बायोमेट्रिक अपडेट शीघ्र पूर्ण हो सकें।

 बच्चों के लिए प्रथम बायोमेट्रिक अपडेट के लिए शुल्क में विशेष छूट 

भारत सरकार के निर्देशानुसार 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रथम बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह छूट 1 अक्टूबर 2025 से आगामी एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।  गत दिवस 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी द्वारा निर्देशित किया गया कि विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनाकर उनके APAAR ID  तैयार करने का कार्य 31 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही सभी जिलों के CHiPS अधिकारियों को भी इस अभियान में सक्रिय रूप से सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 बायोमेट्रिक अपडेट कराने कलेक्टरों को निर्देश

स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल  सिंह परदेसी ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि वे अपने जिलों में इस कार्य को चरणबद्ध एवं व्यवस्थित योजना के अंतर्गत संचालित करें तथा निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

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