जनगणना कार्य में लापरवाही पर जशपुर जिले के इस तहसील के सहायक शिक्षक को किया निलंबित

Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

जनगणना कार्य में लापरवाही पर जशपुर जिले के इस तहसील के सहायक शिक्षक को किया निलंबित

जनगणना कार्य में लापरवाही करने पर जशपुर जिले के इस तहसील के सहायक शिक्षक को किया निलंबित


जशपुर। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण भवन क्रमांकन एवं मकान सूचीकरण के अंतर्गत प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के लिए 15 से 17 अप्रैल 2026 तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुलदुला में तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी (ग्रामीण) दुलदुला के प्रतिवेदन के अनुसार, जशपुर जिले के प्राथमिक शाला सरहापानी, ग्राम पतराटोली के सहायक शिक्षक श्री सत्यजीत निराला बिना पूर्व सूचना या अनुमति के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। इस पर उन्हें 19 अप्रैल 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।इसके बाद जिला स्तर से भी 21 अप्रैल 2026 को पुनः नोटिस जारी किया गया, परंतु संबंधित द्वारा अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया।

प्रकरण में स्पष्ट हुआ कि श्री निराला ने जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गंभीर लापरवाही बरती और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर श्री सत्यजीत निराला को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुलदुला कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

Top Post Ad


 

Below Post Ad

Ads Bottom