लोदाम पुलिस की दो अलग-अलग मामलों में कार्यवाही,

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लोदाम पुलिस की दो अलग-अलग मामलों में कार्यवाही,

 लोदाम पुलिस की दो अलग-अलग मामलों में कार्यवाही,

 शासकीय वाहन पर धारदार हथियार से हमला करने वाला आरोपी  एवं दूसरे मामले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल



 जिले में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम में लोदाम पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को शासकीय डायल-112 वाहन में तोड़फोड़ कर आरक्षक को घायल करने तथा दूसरे आरोपी को शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को दिनांक 18.10.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

  पहला मामला: धारदार हथियार से डायल-112 वाहन पर हमला, आरक्षक घायल

मामले में प्रार्थी रोशन टोप्पो, निवासी ग्राम कुकुरभुका, थाना बागबहार, वर्तमान में लोदाम निवासी, ने थाना लोदाम में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह डायल-112 वाहन क्रमांक CG 03-A-2745 में चालक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 15.10.2026 की रात्रि लगभग 01:45 बजे डायल-112 टीम को लोदाम मंडी बैरियर के पास सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर वह आरक्षक क्रमांक 39 जीतेश कुमार ध्रुव के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा।

मौके पर ग्राम लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत,, धारदार हथियार दाउली लहराते हुए दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने विवाद करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा डायल-112 वाहन का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। दरवाजा नहीं खुलने पर उसने वाहन के बाईं ओर खड़े होकर धारदार दाउली से हमला कर दिया, जिससे वाहन के बाईं ओर के दोनों दरवाजों के शीशे टूट गए। शीशे के टुकड़े लगने से आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के चेहरे पर चोट आई।

घटना के संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लोदाम में अपराध क्रमांक 65/2026, धारा 121(1), 324(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी योगेश कुमार भगत, उम्र 30 वर्ष, निवासी लोदाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त लोहे की दाउली पेश किए जाने पर उसे गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया। अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 18.10.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।


🔹 दूसरा मामला: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

दूसरे मामले में 26 वर्षीय पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ  दिनांक 17.10.26 को थाना लोदाम उपस्थित होकर  थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के निवासी जगदेव सिंह, उम्र 24 वर्ष, के विरुद्ध शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2023 में एक पारिवारिक विवाह समारोह के दौरान आरोपी से उसकी पहचान एवं बातचीत हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उसे गांव के पास ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया तथा घटना की जानकारी किसी को नहीं देने और विवाह करने का आश्वासन दिया। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने इसके बाद भी अलग-अलग अवसरों पर शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दिनांक 10.07.2026 को जशपुर बुलाकर रानीदाह क्षेत्र में भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह गर्भवती हो गई थी, जिसकी जानकारी उसने आरोपी को दी। गर्भावस्था की जांच के लिए दिनांक 23.09.2026 को आरोपी उसे जशपुर स्थित एक क्लिनिक भी ले गया था। बाद में आरोपी द्वारा शादी करने से इनकार किए जाने पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना लोदाम में अपराध क्रमांक 64/2026, धारा 64(2)(m), 69 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा कथन दर्ज किया गया तथा महिला चिकित्सक से चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। गवाहों के कथन दर्ज करने के साथ ही प्रकरण से संबंधित मोबाइल फोन एवं सोनोग्राफी रिपोर्ट को विधिवत जप्त किया गया।

विवेचना में आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर जगदेव सिंह, उम्र 24 वर्ष, को दिनांक 18.10.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

 दोनों प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही व आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक सहबीर भगत, प्रधान आरक्षक आनंद खाखा, आरक्षक बूटा सिंह, विद्यासागर पैंकरा, जशवंत मिंज, सुनीत कुजूर, जगजीवन यादव, व बसंत यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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