व्यवसायी को फोन पर धमकी देकर 50 लाख रू. की फिरौती मांगने वाले 02 आरोपियों को सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार,
मुख्य आरोपी ने एक लड़के से मोबाईल फोन को छीनकर सीमकार्ड को दूसरे के मोबाईल में लगाकर घटना में इस्तेमाल किया था,
दोनों आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को दिया था अंजाम,
आरोपियों के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में धारा 387, 507, 120(बी), 201 भा.द.वि. का अपराध दर्ज,
गिरफ्तार आरोपीगण:-
1-अनुज राम भगत उम्र 21 साल निवासी टिकैतगंज थाना जशपुर एवं 2-दिपांशु निराला उम्र 21 साल निवासी नीमगांव थाना जशपुर।
आरोपियों से जप्ती:-
1-घटना में प्रयुक्त स्कूटी वाहन,
2-घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विनोद कुमार गुप्ता निवासी करबला रोड जशपुर को दिनांक 15.08.2023 के शाम में लगभग 07ः45 बजे एक अज्ञात नंबर से अज्ञात आरोपी ने फोन कर धमकी देते हुये कहा कि जान प्यारा है या पैसा? एक तारीख को मुझे 50 लाख रूपया मिल जाना चाहिये नहीं तो तुम्हें एवं तुम्हारे लड़के को गोली मारकर खत्म कर दूंगा, प्रार्थी द्वारा कौन बोल हो कहने पर वह फोन को काट दिया। दिनांक 27.08.2023 को भी अज्ञात आरोपी ने एक पर्चा में धमकी भरा लेख लिखकर उसकी दुकान में फेंक दिया। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री डी.रविशंकर(भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जषपुर श्री उमेश कुमार कश्यप एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जशपुर श्री राजेश देवांगन के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्षन में थाना प्रभारी जषपुर को टीम बनाकर बारीकी से विवेचना कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उक्त प्रकरण की लगातार मानीटरिंग की जा रही थी।
विवेचना दौरान सायबर सेल के सहयोग से उक्त घटना में प्रयुक्त अज्ञात नंबर का तकनीकी विष्लेषण किया गया। उस मोबाईल के पंजीकृत धारक फतेहपुर निवासी एक व्यक्ति को तलब कर पूछताछ किया गया जो धारक के पुत्र द्वारा दिनांक 30.07.2023 को फतेहपुर जरिया पुलिया के पास उक्त मोबाईल नंबर का इस्तेमाल करते समय एक स्कूटी में सवार लड़का उसके पास आया एवं मोबाईल को छीनकर भाग गया। उसी दौरान मोबाईल धारक के परिवार में किसी की मृत्यू होने पर वह तत्काल घटना की सूचना थाना में नहीं दे पाया।
विवेचना दौरान पता-तलाश कर संदेही आरोपी अनुज राम भगत निवासी टिकैतगंज को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करते हुये बताया कि दिनांक 30.07.2023 को फतेहपुर जरिया पुलिया के पास वह सिम लगा हेंडसेट को एक लड़के से छिन लिया। मोबाईल हेंडसेट को फेककर सीम को अपने पास रख लिया और उसी मोबाईल सीम को गांव के एक बच्चा से उसके मोबाईल को झूठ बोलकर मांगकर उसमें सिम डालकर अपने एक अन्य साथी दिपांषु निराला के साथ योजना बनाकर दिनांक 15.08.2023 को प्रार्थी को फोन में धमकाते हुये पैसे की मांग किया एवं दिनांक 27.08.2023 को भी एक धमकी भरा पर्चा उसके दुकान में फेंकना बताये। आरोपियों ने घटना में जिस हैंडसेट व सिम का प्रयोग किये उसे तोड़कर फेंक दिये। आरोपी अनुज राम भगत के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी वाहन एवं उसके इस्तेमाल किये गये मोबाईल हैंडसेट को दिपांशु निराला के कब्जे से जप्त किया गया है। आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाईल एवं सिम को नष्ट कर देने से उनके विरूद्ध धारा 120(बी), 201 भा.द.वि. जोड़ी गई है। *आरोपीगण 1-अनुज राम भगत उम्र 21 साल निवासी टिकैतगंज थाना जशपुर एवं 2-दिपांशु निराला उम्र 21 साल निवासी नीमगांव थाना जशपुर* के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उन्हें दिनांक 30.08.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक रविशंकर तिवारी, स.उ.नि. ईष्वर प्रसाद वारले, स.उ.नि. दिलबंधन राम, आर. विनोद तिर्की, आर. शोभनाथ सिंह, आर. हेमंत कुजूर, आर. अनिल सिंह का विशेष योगदान रहा।