आरोपी के विरूद्ध धारा 307 भा.द.वि. एवं 30 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध,

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आरोपी के विरूद्ध धारा 307 भा.द.वि. एवं 30 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध,

विवाद में लायसेंसी पिस्टल से हत्या करने की नियत से गोली चलाने वाले आरोपी रविन्द्र गुप्ता को जशपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार,

आरोपी के विरूद्ध धारा 307 भा.द.वि. एवं 30 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध,

आरोपी के विरूद्ध पिस्टल लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है।

आरोपी का नाम:- रविन्द्र गुप्ता उम्र 35 साल निवासी पतराटोली थाना दुलदुला।

जप्ती - 01 नग पिस्टल, 05 नग जिंदा कारतूस, 01 खाली खोखा एवं आरोपी द्वारा प्रयुक्त हुंडई क्रेटा वाहन। 




घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चन्दन गुप्ता उम्र 32 साल निवासी करबला रोड जशपुर ने थाना जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दिनांक 21.09.2023 के शाम 05 बजे किसी कार्य से आर.ई.एस. ऑफिस गया था, ऑफिस में काम होने के बाद वहां इसे रविन्द्र गुप्ता मिला जिससे इसका पूर्व से रूपयों का लेन-देन था, बोला कि पैसा कब दीजीयेगा, बोलने पर रविन्द्र गुप्ता इसके उपर भड़क गया एवं मारपीट करने लगा। उसके पश्चात् अपने पास रखे पिस्टल से हत्या करने की नियत से प्रार्थी चन्दन गुप्ता के उपर गोली चलाकर हमला कर दिया, प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर धारा 307 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

                              प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी रविन्द्र गुप्ता को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया एवं उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लायसेंसी पिस्टल, कारतूस, खाली खोखा एवं आरोपी द्वारा प्रयुक्त क्रेटा कार को जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 307 भा.द.वि. का पाये जाने पर उसे दिनांक 22.09.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। 

                                  प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक रविषंकर तिवारी, स.उ.नि. मनोज सिंह, स.उ.नि. ईष्वर वारले, आर. 178 विनोद तिर्की, आर. 581 धिरेन्द्र मधुकर, सैनिक थानेष्वर देषमुख का महत्वपूर्ण योगदान रहा।



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