दो अलग-अलग मामलों में अपने साथी के साथ मिलकर सामुहिक दुष्कर्म करने वाला आरोपी, एवम प्रार्थी विवाहिता का पति हुआ गिरफ्तार

Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

दो अलग-अलग मामलों में अपने साथी के साथ मिलकर सामुहिक दुष्कर्म करने वाला आरोपी, एवम प्रार्थी विवाहिता का पति हुआ गिरफ्तार

दो अलग-अलग मामलों में अपने साथी के साथ मिलकर सामुहिक दुष्कर्म करने वाला आरोपी, एवम प्रार्थी विवाहिता का पति हुआ गिरफ्तार

सिटी कोतवाली जशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना,

दुष्कर्म करने वाला अन्य दूसरे आरोपी रामलाल राम को विवाहिता के पति ने लकड़ी का फारा से वारकर हत्या कर दिया,

विवाहिता की रिपोर्ट पर आरोपी 1-दिलीप बड़ा उम्र 40 साल एवं 2-मृतक रामलाल राम उम्र 50 साल के विरूद्ध धारा 376(घ) भा.द.वि. एवं विवाहिता के पति विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध,



पहले प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.02.2024 को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र की एक 28 वर्षीय महिला ने थाना जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पति दिनांक 15.02.2024 को पास के गांव में कुछ काम से गया था, काफी देर बाद वापस नहीं आने पर प्रार्थिया अपने पति को ढूंढते हुये उक्त गांव में गई एवं अपने पति के साथ वापस घर की ओर लौट रही थी, रास्ते में उसके पति ने कहा कि *”मैं फ्रेश होने तालाब (डबरी) की ओर जा रहा हूं, तुम घर की ओर जाती रहो“* तब प्रार्थिया घर की ओर जाने लगी उसी दौरान गांव के एक बरगद पेड़ के पास उसे दिलीप बड़ा एवं रामलाल राम मिले जो इसे देखकर पकड़ लिये और जबरदस्ती खींचते हुये पेड़ के पास एक मैदान में ले जाकर पहले दिलीप बड़ा ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद रामलाल राम दुष्कर्म कर रहा था, उसी दौरान प्रार्थिया का पति वहां आ गया और रामलाल राम को- *”यह क्या कर रहे हो बोलकर“* लकड़ी का फारा से सिर, पैर इत्यादि में मारने लगा, इसी दौरान प्रार्थिया एवं दिलीप बड़ा वहां से भाग गये। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर धारा 376(घ) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी दिलीप बड़ा उम्र 40 साल को दिनांक 17.02.2024 को उसके गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

                      दूसरे प्रकरण में प्रार्थी रामसाय राम उम्र 57 साल ग्राम वार्डपंच ने थाना जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसे दिनांक 16.02.2024 के प्रातः में गांव की ओर से हल्ला-गुल्ला की आवाज आने पर बाहर जाकर देखा कि उनके गांव का ग्रामीण एवं अन्य लोग खड़े थे, उसी दौरान उसे प्रार्थी पति ने उसे बताया कि विगत दिवस दिनांक 15.02.2024 को गांव के डांड़ में रामलाल राम उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म कर रहा था तो यह उसे लकड़ी का फारा से हाथ, पैर, सिर, पीठ में कई बार वारकर चोंट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दिया है। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर आरोपी पति उम्र 38 साल के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर उसे दिनांक 17.02.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

                         विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक रविशंकर तिवारी, स.उ.नि. बैजंती किण्डो, स.उ.नि. नसरुद्दीन अंसारी, स.उ.नि. मनोज सिंह, स.उ.नि. ईष्वर प्रसाद वारले, प्र.आर. 16 ढलेष्वर यादव, आर. 350 हेमंत कुजूर, आर. 596 शोभनाथ सिंह, आर. 378 विनोद तिर्की, न.सै. थानेष्वर की महत्वपूर्ण भूमिका रहा।

Top Post Ad


 

Below Post Ad

Ads Bottom