हिन्दू धर्म के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने पर थाना कुनकुरी में एफ आई आर दर्ज ,

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हिन्दू धर्म के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने पर थाना कुनकुरी में एफ आई आर दर्ज ,

हिन्दू धर्म के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने पर थाना कुनकुरी में एफ आई आर दर्ज ,

आरोपीगणों के विरुद्ध  थाना कुनकुरी में धारा 153(क), 153(ख),295(क),505(2),109,294 भा.द.वि. का अपराध दर्ज,*



मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि प्रार्थी करनैल सिंह पिता स्वर्गीय मंगेश्वर सिंह उम्र 52 वर्ष निवासी चराई डांड, थाना कुनकुरी,(जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जशपुर) ने थाना कुनकुरी में दिनांक 28.02.24 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.02.24 को सालिया टोली मिनी स्टेडियम कुनकुरी में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय एकता परिषद व राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय जनजागृति आम सभा का आयोजन किया गया था। जहां उपस्थित वक्ताओं द्वारा अपने भाषण में हिंदू धर्म के विरुद्ध अपमान जनक शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया तथा भिन्न संप्रदाय एवं धर्म के लोगों के मध्य शत्रुता, घृणा  उत्पन्न  कर राष्ट्रीय अखंडता संप्रभुता को ठेस पहुंचाया गया है। ई व्ही एम मशीन से चुनाव कराने के संबंध में लोगों को भ्रमित कर ई व्ही एम मशीन को तोड़फोड़ करने के लिए दुष्प्रेरण किया गया है व हिंदू धर्म के पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध सभा में आए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है। 

             रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में आरोपीगण :- क्रमशः

1. अरविंद कश्यप निवासी अंबिकापुर

2. पौलुस कुजूर निवासी ढोढी डांड कुनकुरी

3. धरमू एक्का निवासी राजपुर अंबिकापुर

4. सुनील खलखो निवासी गोढ़ी थाना बागबहार

5. श्याम सुंदर  मरावी निवासी कुनकुरी

6. श्रीमती मीरा तिर्की निवासी कांसाबेल

7. ब्लासियुस तिग्गा निवासी अंबिकापुर

8. संजय सक्सेना निवासी कापू रायगढ़

9. रेमिश तिर्की निवासी कांसाबेल

10. दिनेश भगत निवासी नारियल डांड थाना कांसाबेल

11. हर्ष कुजूर निवासी पिराई थाना बगीचा

12. रूपनारायण एक्का निवासी जशपुर व अन्य के विरुद्ध थाना कुनकुरी में   धारा 153(क), 153(ख),295(क),505(2),109,294 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया है।

        पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने उक्त मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना कुनकुरी में प्रार्थी की शिकायत पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। तथ्यों के आधार पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

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