नाबालिग का अपहरण कर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने का अभियुक्त चंद घंटे के भीतर हजारीबाग(झारखंड) से हुआ गिरफ्तार,

Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

नाबालिग का अपहरण कर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने का अभियुक्त चंद घंटे के भीतर हजारीबाग(झारखंड) से हुआ गिरफ्तार,

नाबालिग का अपहरण कर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने का अभियुक्त चंद घंटे के भीतर हजारीबाग(झारखंड) से हुआ गिरफ्तार,



पुलिस कप्तान द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल टीम गठित कर हजारीबाग(झारखंड) के लिये  रवाना किया गया था,

अभियुक्त धर्मेन्द्र मुर्मु के विरूद्ध थाना लोदाम में धारा 363, 366(क), 376 भा.द.सं. 4 पाॅक्सो एक्ट का अपराध दर्ज,

अभियुक्त की गिरफ्तारी में जशपुर सायबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका।

                            प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना लोदाम क्षेत्र स्थित एक ग्राम की 45 वर्षीय महिला ने थाना लोदाम में दिनांक 23.04.2024 को सूचना दी कि दिनांक 15.04.2024 के दोपहर से इसकी 14 वर्षीय 08 माह की नाबालिग पुत्री अपने घर में बिना किसी को बताये कहीं चली गई है। परिजनों द्वारा नाबालिग पुत्री का आसपास रिष्तेदारों में पता-तलाश किया गया, पता नहीं चला। प्रार्थिया की नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

                         प्रकरण नाबालिग बालिका से संबंधित होने से पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा सभी पहलुओं की बारीकी से जाॅंच कर अपहृता की पतासाजी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में निर्देश दिये गये थे। प्रकरण की विवेचना दौरान सायबर सेल एवं मुखबीर सूचना से अपहृता का *लोकेशन ग्राम चुड़को जिला हजारीबाग (झारखंड) मिलने पर तत्काल पुलिस टीम* को मौके पर रवाना किया गया, टीम द्वारा ग्राम चुड़को जाकर दबिश देकर प्रकरण के अभियुक्त धर्मेन्द्र मुर्मु के कब्जे से नाबालिग बालिका को बरामद किया जाकर अभिरक्षा में थाना लाया गया। महिला पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने पर नाबालिग पीड़िता ने बताया कि दिनांक 15.04.2024 को धर्मेन्द्र मुर्मु उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया एवं विभिन्न स्थानों एवं घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। अभियुक्त *धर्मेन्द्र मुर्मु उम्र 21 साल निवासी ग्राम चुड़को जिला हजारीबाग (झारखंड)* का कृत्य धारा 363, 366(क), 376 भा.द.सं. 4 पाॅक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने पर उसे दिनांक 25.04.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।      

                                      प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक राकेश यादव, स.उ.नि. कमल राठिया, आर. हरिहर यादव, आर. हरिश एवं सायबर सेल के स.उ.नि. हरिषंकर राम, आर. अनिल सिंह, आर. सोनसाय भगत की भूमिका रही है। 

Top Post Ad


 

Below Post Ad

Ads Bottom