नाबालिग बालिका को झांसा देकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त रायगढ़ से हुआ गिरफ्तार,

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नाबालिग बालिका को झांसा देकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त रायगढ़ से हुआ गिरफ्तार,

नाबालिग बालिका को झांसा देकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त रायगढ़ से हुआ गिरफ्तार, 

पुलिस ने पीडिता को बरामद कर परिजनों को सौंपा गया,



अभियुक्त बादल कुमार पूर्व से विवाहित है एवं अपने बच्चे को नाबालिग बालिका की गोद में रखकर घूमा रहा था,

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं नाबालिग की बरामदगी में सायबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका

अभियुक्त बादल कुमार के विरूद्ध थाना नारायणपुर में धारा 363, 366, 376, 376(2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना नारायणपुर क्षेत्र का एक पिता ने थाना में जाकर सूचना दिया कि इसकी नाबालिग पुत्री उम्र 16 साल दिनांक 22.05.2024 की रात्रि में खाना खाकर बड़ी बहन के पास सो गई थी, दूसरे दिन प्रातः में देखे कि इसकी पुत्री घर में नहीं है, आस-पास पता तलाश किये, उसका मोबाईल भी बंद था। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


प्रकरण की विवेचना दौरान सायबर सेल एवं मुखबीर के सहयोग से अपहृता का लोकेशन दिनांक 04.06.2024 को रायगढ़ में पता चलने पर आगामी कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा तत्काल उप पुलिस अधीक्षक श्री भावेश समरथ के नेतृत्व में थाना नारायणपुर से एक टीम रायगढ़ भेजी गई, टीम द्वारा टारपाली थाना चक्रधरनगर के मोहल्ले में जाकर पतासाजी की जा रही थी उसी दौरान नाबालिग पीड़िता एवं संदेही बादल दोनों रोड में पैदल जाते हुये मिले, उनके पास एक 02 साल का बच्चा भी था। पुलिस टीम द्वारा उनको रोककर पूछताछ किया गया इसी दौरान पुलिस को पता चला कि वह बच्चा बादल कुमार का है, बादल सिंह की पत्नि कुछ दिन पूर्व अपने बच्चों को छोड़कर मायके में रह रही है। पुलिस द्वारा बादल कुमार को अभिरक्षा में लेकर वापस थाना लाया एवं नाबालिग बालिका को बरामद कर उसके परिजनों को सौपा गया।   

 पुलिस द्वारा बादल कुमार से पूछताछ करने पर वह बताया कि वह रायगढ़ में काम करता है। उसका नाबालिग बालिका से विगत 03-04 माह से प्रेम संबंध है, उसे शादी करने का झांसा देकर दिनांक 16.04.2024 को दुष्कर्म किया है। बादल कुमार ने पूर्व से नाबालिग बालिका के साथ बातचीत कर दिनांक 23.05.2024 के प्रातः में 04 बजे बस से नाबालिग को कुनकुरी से रायगढ़ बुलाया एवं अपने बच्चे को साथ में रखने हेतु कहा, तब बादल कुमार ने अपने एक परिजन को फोन कर अपने बच्चे को कुनकुरी बस स्टैंड में लाने हेतु कहा, उक्त बच्चे को बादल कुमार के एक परिजन ने नाबालिग बालिका के गोद में रख दिया। तत्पष्चात् नाबालिग बालिका 10 बजे रायगढ़ पहुंची एवं एक अन्य व्यक्ति के मोबाईल से बादल कुमार को फोन कर सूचना दी, फिर बादल सिंह ने नाबालिग बालिका को वहां एक मोहल्ले में किराये के मकान में ले जाकर दिनांक 23.04.2024 से 04.06.2024 तक शादी करने का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। बादल कुमार ने मकान मालिक को नाबालिक बालिका को अपनी पत्नी एवं बच्चे को स्वयं का बताया था, *अभियुक्त बादल कुमार उम्र 25 साल निवासी नवाटोली थाना कुनकुरी* का कृत्य उपरोक्त धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर उसे दिनांक 05.06.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।           

विवेचना कार्यवाही, अभियुक्त की पतासाजी एवं बरामदगी में उप पुलिस अधीक्षक भावेश समरथ, थाना प्रभारी नारायणपुर उप निरीक्षक सतीश सोनवानी, उप निरीक्षक शिव कुमार यादव, प्र.आर. 323 रामानुजम पाण्डेय, आर. 538 सुभाष साय पैंकरा, आर. 602 प्रदीप भगत, आर. धनेष्वर राम का सराहनीय योगदान रहा है। 

पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा कहा गया है कि - *"जिले में इस तरह की घटनाओं पर संवेदनशीलता के साथ पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही की जा रही है, आरोपी की गिरफ्तारी, अपहृता की पतासाजी में सम्मिलित सभी अधि./कर्मचारियों को नगद ईनाम से पुरष्कृत किया गया है।

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