सुप्रीम कोर्ट में होगा 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन

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सुप्रीम कोर्ट में होगा 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन

सुप्रीम कोर्ट में होगा 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विभागीय सचिवों की बैठक ली

विशेष लोक अदालत के लिए प्रकरणों को सूचीबद्ध करने दिए निर्देश



रायपुर।  भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों के ऐसे आपसी राजीनामा के प्रकरण जिनका निराकरण विशेष अदालत के माध्यम से निराकृत किया जा सकता है, उन्हें निराकृत किया जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री सूर्यकांत ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, राज्यों की हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, एडवोकेट जर्नल, लॉ सेकेटरी सहित अन्य अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्बोधित करते हुए इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से शासन स्तर पर प्रकरणों को निराकृत करने के लिए विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि अपने विभाग से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें राजीनामा की संभावनाएं है, उनका चिन्हांकन और सूचीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा, अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री मनोज कुमार पिंगुआ, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।

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