मुख्यमंत्री के निर्देश पर जशुपर जिले के मनोरा विकासखंड अंतर्गत स्वामी आत्मानंद के तत्कालिक प्राचार्य आर.बी. निराला को किया निलंबित
संभागायुक्त चुरेंद्र ने निलंबन की यह कार्रवाई कलेक्टर की अनुशंसा और जांच रिपोर्ट के आधार पर की है
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जशुपर जिले के मनोरा विकासखंड अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा के तत्कालिक प्राचार्य आर.बी. निराला को निलंबित कर दिया गया है। सरगुजा कमिश्नर जीआर चुरेंद्र ने जशपुर जिले के मनोरा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य आरबी निराला को कार्यस्थल पर अशोभनीय व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया है। प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ छात्राओं और शिक्षिकाओं ने अशोभनीय हरकत की शिकायत मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगीचा और जशपुर कलेक्टर से की थी। संभागायुक्त चुरेंद्र ने निलंबन की यह कार्रवाई कलेक्टर डा.रवि मित्तल की अनुशंसा और जांच रिपोर्ट के आधार पर की है।
Cmo छत्तीसगढ़ ने अपने x पर लिखा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सख्त निर्देश पर जशपुर जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा के तत्कालिक प्राचार्य श्री आर.बी. निराला को अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार के चलते निलंबित कर दिया गया है। महिला कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्राओं के प्रति अनुचित व्यवहार के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्य में शिक्षा और महिला सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
जशपुर कलेक्टर ने शिकायत के बाद उन्हें वापस मूल कार्यस्थल हाई स्कूल गेड़ई के प्राचार्य पद पर भेज दिया था। दरअसल, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल मनोरा के प्रभारी प्राचार्य आरबी निराला के खिलाफ स्कूल की महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं और छात्राओं ने यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया था। संबंध में प्रस्तुत शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जशपुर से करायी गयी। विशेष टीम की जांच में आत्मानंद स्कूल में प्रभारी प्राचार्य रहने के दौरान आरबी निराला की तरफ से आपत्तिजनक मैसेज महिला कर्मचारियों को भेजने की पुष्टि हुई। इसके अलावा छात्राओं ने शिक्षक दिवस के दिन कई कक्ष में नृत्य कराने और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप भी लगाया है।
निराला का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत है। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में निराला का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में निराला को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।